चैक बाऊंस के मामले में कमल छाबड़ा को डेढ़ वर्ष की कैद
अबोहर, 01 दिसंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में 4.50 लाख चैक बाऊंस के मामले में कमल छाबड़ा पुत्र बिहारी लाल छाबड़ा वासी सुंदर नगरी अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता रामचंद्र पुत्र दौलतराम वासी साऊथ एवेन्यू अबोहर के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत ने संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चैक बाऊंस के मामले दोषी करार देते हुए कमल छाबड़ा को डेढ़ वर्ष कैद की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार शिकातकर्ता राम चंद्र को कमल छाबड़ा ने 4.50 लाख रूपये का चैक दिया था। जब चैक बैंक में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। रामचंद्र ने अपने वकील के माध्यम से कमल छाबड़ा पुत्र बिहारी लाल छाबड़ा वासी सुंदर नगरी अबोहर के खिलाफ अदालत में केस दायर किया। अदालत ने कमल छाबड़ा को डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई।
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