शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में दुकानों का निरीक्षण
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में दुकानों का निरीक्षण:मिठाई, घी और दूध का लिया सैंपल, जांच के लिए जोधपुर भेजा
जैसलमेर। सैंपल लेने की कार्रवाई करते फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रवीण चौधरी।
जैसलमेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में हेल्थ डिपार्टमेंट ने 6 दुकानों से सैंपल लेने की कार्रवाई की। सीएमएचओ डॉ. बी एल बुनकर ने बताया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रवीण चौधरी की ओर से मिलावटी सामानों की बिक्री पर रोक के लिए सैंपल लेने की कार्रवाई की गई। शनिवार को कार्रवाई करते हुए करीब 6 दुकानों का निरीक्षण किया और मिठाई, घी व दूध के सैंपल लिए। सैंपल जांच के लिए जोधपुर स्थित लैब भेजा गया।
फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रवीण चौधरी ने बताया कि मिलावटी खाद्य सामग्री पर रोकथाम के लिए शहर में निरीक्षण का काम किया गया। शहर में डेयरी और किराणों की दुकानों का अचानक निरीक्षण करके दूध, गाय का घी व दूध क्रीम के नमूने लिए। जैसलमेर शहर में दूध एवं मिठाई के कुल 6 सैंपल लिए गए। सभी सैंपल को सीज कर जोधपुर स्थित लैब में जांच के लिए भेजे गए। प्रवीण चौधरी ने बताया कि खाद्य आयुक्त पुखराज सैन (IAS) के निर्देश पर पूरे राजस्थान में शुद्ध का युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत जैसलमेर में भी मिलावटी सामान के शक पर सैंपल लेने की कार्रवाई लगातार की जा रही है।
प्रवीण चौधरी ने बताया जिन खाद्य कारोबारियों की सालाना आय 12 लाख से कम है उन्हें किसी भी नजदीकी ई-मित्र से रजिस्ट्रेशन कराना है जिसका शुल्क मात्र 100 रुपए प्रति वर्ष है। जिन खाद्य कारोबारियों की सालाना आय 12 लाख से ज्यादा है उन्हें लाइसेंस बनवाना है जिसका सरकारी शुल्क 2 हजार रुपए प्रति वर्ष है। जिन खाद्य कारोबारियों ने अभी तक लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन नहीं बनवा रखा है, वे तत्काल बनवा ले। बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर FSSA 2006 के section 63 में अधिकतम 5 लाख तक का जुर्माना एवं 6 महीने जेल का प्रावधान है।
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