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सड़क दुर्घटना दावा राशि में इजाफा, दिवंगत श्रमिक की विधवा को राहत

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High Court : सड़क दुर्घटना दावा राशि में इजाफा, दिवंगत श्रमिक की विधवा को राहत, हाईकोर्ट ने याचिका पर बहस से सहमत होकर किया फैसला
जबलपुर। हाई कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में दिवंगत अकुशल श्रमिक की पत्नी सहित अन्य के हक में राहतकारी आदेश सुनाया है। न्यायमूर्ति जीएस आहलूवालिया की एकलपीठ ने दुर्घटना मृत्यु दावा राशि तीन लाख 30 हजार 840 रुपये बढ़ा दी है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मैहर, सतना की कोर्ट ने 19 लाख सात हजार रुपये का मुआवजा निर्धारित किया था।

सतना निवासी रेणू विश्वकर्मा व अन्य ने याचिका दायर कर बताया कि 14 अक्टूबर, 2020 को दिनेश विश्वकर्मा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रमेंद्र सेन, प्रवीण सेन व आचार्य योगेश तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मृतक अकुशल श्रमिक था। उसकी जिस समय सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई, वह महज 35 वर्ष का था
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मृतक की आयु व आय की उचित गणना नहीं की है। न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत मृतक की मासिक आय आठ हजार 400 रुपये होनी चाहिए थी, जबकि अधिकरण ने महज छह हजार 625 रुपये मासिक आय की गणना करते हुए मुआवजा तय किया है। जिससे व्यथित होकर हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है। हाई कोर्ट ने बहस से सहमत होकर दावा राशि बढ़ा दी।

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