केयरटेकर प्रधानमंत्री की भूमिका में रहेंगे इमरान खान, राष्ट्रपति की तरफ से जारी हुआ नोटिफिकेशन
केयरटेकर प्रधानमंत्री की भूमिका में रहेंगे इमरान खान, राष्ट्रपति की तरफ से जारी हुआ नोटिफिकेशन
आह नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर द्वारा विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और केबिनेट को भंग करने के फैसले के खिलाफ सुनवाई होगी। इस मामले में कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। इस मामले की सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस आफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल अहसान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। इसी बीच राष्ट्रपति आरिफ अल्वी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 224-ए (ए) के तहत इमरान खान केयरटेकर प्रधानमंत्री की भूमिका में बने रहेंगे। चीफ जस्टिस बंदियाल ने कल कहा था कि पीएम हो या राष्ट्रपति सभी के आदेशों कोर्ट के लिए विचाराधीन श्रेणी में ही आते हैं। इस मामले में विपक्ष ने भी कल ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पाकिस्तान के अखबार डान ने कानूनी जानकारों के हवाले से कहा है कि जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक नेशनल असेंबली की स्थिति यथावत ही रहेगी।
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