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पति है जेल में बंद, पत्नी ने पति से संतान पैदा करने की मांगी इजाजत, हाईकोर्ट में लगाई याचिका

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पति है जेल में बंद, पत्नी ने पति से संतान पैदा करने की मांगी इजाजत, हाईकोर्ट में लगाई याचिका

प्रधान संपादक योगेश

पति है जेल में बंद, पत्नी ने पति से संतान पैदा करने की मांगी इजाजत, हाईकोर्ट में लगाई याचिका

क्या जेल की सलाखें एक कैदी को उसके वंश को बढ़ाने के अधिकार से रोक सकती हैं? हरियाणा सरकार से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यब सवाल एक कैदी की पत्नी की अपने पति के साथ संतान पैदा करने के चाहत में संबंध बनाने को लेकर पूछा है।

याचिका दायर करने वाली पत्नी ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका में कहा है कि उसके पति को हत्या व अन्य मामलों में गुरूग्राम जिला अदालत ने आरोपी करार देते हुए जेल भेज दिया था। जो 2018 से गुरूग्राम के भोंडसी जिले की जेल में बंद है।

याचिका में पत्नी ने कहा कि उसे संतान की चाहत है और वह अपने पति के साथ संबंध बनाना चाहती है। वहीं इस याचिका को लेकर उसके वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को उसके मानवाधिकारों में वंश बढ़ाने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। इस पर वकील ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर किसी को जीवन व व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त है।

वहीं कोर्ट में एक पहले के मामले का उदाहरण पेश करते हुए बताया गया कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जसवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य के एक केस का निपटारा करते हुए सरकार को कैदियों को वंश वृद्धि के पत्नी से संबंध बनाने पर सरकार को नीति बनाने को कहा था।
याचिकाकर्ता और वकील की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने हरियाणा के एडीशनल एडवोकेट जरनल से इस बारे में पूछा कि क्या राज्य सरकार ने जसवीर सिंह केस में हाई कोर्ट के आदेश पर इस तरह की कोई नीति बनाई है?

इस मामले को लेकर कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को इस मामले में विस्तृत हलफनामा दायर करने का आदेश दे दिया है।

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