तलाक मामले में हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी मानवीय संवेदनाएं-भावनाएं सूख जाएं तो कृत्रिम पुनर्मिलन से दोबारा खिलने की संभावनाएं बेहद कम
चण्डीगढ़ / तलाक मामले में हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी:मानवीय संवेदनाएं-भावनाएं सूख जाएं तो कृत्रिम पुनर्मिलन से दोबारा खिलने की संभावनाएं बेहद कम
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 33 वर्ष पुरानी शादी में निचली कोर्ट द्वारा सुनाए तलाक के फैसले को सही पाते हुए महिला का अपील केस रद कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस वैवाहिक विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आधार बनाया। उस जजमेंट में कहा गया था कि, “विवाह में मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं जुड़ी होती हैं। यदि यह सूख चुकी हों तो अदालती फैसले द्वारा कृत्रिम पुनर्मिलन से इनके जीवन में दोबारा खिलने की संभावनाएं बेहद कम होती हैं।”
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