अपराध करने वाली गर्भवती औरतों व नई मांओं की ज़मानत को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
अपराध करने वाली गर्भवती औरतों व नई मांओं की ज़मानत को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि नई मांऐं और गर्भवती महिलाएं अस्थाई ज़मानत या प्रसव के बाद एक साल तक की सज़ा निलंबन की पात्र हैं, भले ही उन्होंने कोई गंभीर अपराध ही क्यों न किया हो। अदालत ने यह फैसला तब सुनाया, जब हत्या की आरोपी महिला को 6 महीने की अंतरिम ज़मानत दी गई जिसने 10 अप्रैल को एक बच्चे को जन्म दिया था।
जज ने कहा कि जेल के माहौल में गर्भवती महिलाएं और नई मांएं मानसिक तनाव का शिकार होती हैं। उन्होंने कहा कि एक जच्चा को ज़मानत देने से इनकार करना न सिर्फ नई मां के साथ अन्याय होगा, बल्कि नवजात बच्चे के साथ भी अन्याय होगा।
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