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High Court: आदिपुरुष फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग हाई कोर्ट ने नामंजूर की

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High Court: आदिपुरुष फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग हाई कोर्ट ने नामंजूर की
जबलपुर। हाई कोर्ट ने आदिपुरुष फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग नामंजूर कर दी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने याचिका इस टिप्पणी के साथ निरस्त कर दी कि किसी फिल्म का समर्थन या विरोध करना जनता का अधिकार है इसी तरह किसी फिल्म को टैक्स फ्री करना या न करना भी सरकार के क्षेत्राधिकार का विषय है लिहाजा, हाई कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

याचिकाकर्ता ने यह दी दलील

बुधवार को याचिकाकर्ता सागर निवासी सुबोध शुक्ला जय लंकेश लिखी टोपी पहनकर स्वयं पैरवी करने पहुंचे। उन्होंने दलील दी कि आदिपुरुष फिल्म को लेकर पैदा हुआ विवाद बेमानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह फिल्म भगवान श्रीराम के चरित्र पर नहीं बल्कि लंकाधिपति रावण पर आधृत है। दरअसल, सनातन धर्म में देवाधिदेव महादेव को आदिदेव माना गया है। इसी तरह उनके सबसे बड़े भक्त रावण को आदिपुरुष। रावण का संबंध भारत के 12 करोड़ से अधिक आदिवासी यानि द्राविण समुदाय से है। इस द्राविण समुदाय का आर्य समुदाय से संघर्ष रहा है। आदिपुरुष फिल्म के निर्माता-निर्देशक ने रामायण व श्रीरामचरित मानस से हटकर सर्वथा मौलिक प्रयोग के जरिए फिल्म बनाई है। इसे ठीक से समझे बिना विरोध शुरू कर दिया गया।

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