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High Court ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा ये जवाब

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High Court ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा ये जवाब

चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में सरकारी नौकरियों के लिए पंजाबी की अतिरिक्त परीक्षा पास करने की शर्त को लेकर जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्यों न इस इस परीक्षा पर रोक लगा दी जाए। याचिका दाखिल करते हुए परविंदर सिंह ने वकील विकास चतरथ के हवाले से हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने 12 अक्टूबर 2022 को ईटीटी के 5994 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। योग्यता के मानदंड को पूरा करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने भी इसके लिए आवेदन किया है। 28 अक्टूबर 2022 को पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सर्विस रूल्स में संशोधन किया। इसके तहत सरकारी नौकरियों के लिए पंजाबी अतिरिक्त परीक्षा अनिवार्य कर दी गई थी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि यह अधिसूचना जारी करते हुए पंजाब सरकार ने आरक्षित वर्ग को कोई छूट नहीं दी है जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। इसी तरह इस पत्र को रद्द करने का आदेश दें और भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगाएं। इसके एवज में याचिकाकर्ता के पक्ष को इस भर्ती में अस्थाई रूप से शामिल करने का आदेश दिया जाए। हाईकोर्ट ने अब पंजाब सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। साथ ही पंजाब सरकार से पूछा गया है कि इस सूचना और संशोधन पर क्यों न लगा दी जाए।

नियम केवल समूह के लिए आवश्यक हैं
यह नियम केवल ग्रुप सी के लिए अनिवार्य किया गया है जबकि ग्रुप ए, बी और डी पर यह मौन है। इसके बाद पंजाब सरकार ने 1 दिसंबर 2022 को एक सुधार पत्र जारी किया, जिसके तहत ईटीटी के 5994 पदों को भरने के लिए 12 अक्टूबर को जारी विज्ञापन पर भी आवेदन किया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि पूर्व में जारी भर्ती अधिसूचना को लागू करना पूरी तरह से गलत है।

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