High Court : हाई कोर्ट ने अग्निवीर नियुक्ति मामले में तलब किया जवाब
High Court : हाई कोर्ट ने अग्निवीर नियुक्ति मामले में तलब किया जवाब
जबलपुर। हाई कोर्ट ने अग्निवीर नियुक्ति मामले में जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में केंद्र शासन रिक्रूटमेंट आफिसर, जबलपुर सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। अगली सुनवाई एक मई वाले सप्ताह में निर्धारित की गई है।
न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अमन द्विवेदी सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता नरिंदर पाल सिंह रूपराह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अग्निवीर की नियुक्ति प्रक्रिया में समुचित पारदर्शिता का अभाव परिलक्षित हो रहा है। इसीलिए याचिकाकर्ता हाई कोर्ट आएं हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि याचिकाकर्ताओं सहित अन्य अग्निवीरों के अंक कहीं भी दर्शाए नहीं गए हैं।
अधिकरण नहीं हाई कोर्ट में सुनवाई लायक मामला
इससे पूर्व याचिका के हाई कोर्ट में सुनवाई योग्य होने या न होने के बिंदु पर अधिवक्ता रूपराह ने तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने साफ किया कि अधिकरण के न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली फुल बेंच ने यह अभिनिर्धारित कर दिया है कि नियुक्ति संबंधी प्रकरण अधिकरण मेें पोषणीय नहीं हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता आर्मी के सदस्य नहीं होते। इसलिए इस तरह के मामले में हाई कोर्ट में दायर किए जाने चाहिए।
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