Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Rajni

प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी में हाई कोर्ट ने मंजूर की राजा पटेरिया की जमानत अर्जी

22

MP High Court: प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी में हाई कोर्ट ने मंजूर की राजा पटेरिया की जमानत अर्जी

गवाहों ने बताया कि पूर्व मंत्री पटेरिया ने जानबूझकर अल्पसंख्यकों को भड़काने के लिए किया था ऐसी भाषा का इस्तेमाल
जबलपुर : हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपित पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत अर्जी सोमवार को मंजूर कर ली। उल्लेखनीय है कि पूर्व में हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया था कि राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री जैसे देश के उच्च पदस्थ व्यक्तियों के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी जननेता को शोभा नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि राजनेताओं को सार्वजनिक भाषण देते समय अपनी भाषा के प्रति सावधान रहना चाहिए। यदि इस अपराध के लिए जमानत दी गई तो समाज में गलत संदेश जाएगा। हालांकि आवेदक को 30 दिन बाद जमानत के लिए दोबारा अर्जी दायर करने स्वतंत्र है। इसी आधार पर नए सिरे से अर्जी दायर की गई थी।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पन्ना के पवई थाने में राजा पटेरिया के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने 13 दिसंबर को राजा पटेरिया को पुलिस गिरफ्तार किया था। पवई कोर्ट और उसके बाद ग्वालियर जिले की विशेष (एमपी-एमएलए) कोर्ट से दो बार जमानत अर्जी निरस्त हुई। इसके बाद पटेरिया ने हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में जमानत अर्जी दायर की थी। वहां से यह याचिका हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर स्थानांतरित कर दी गई थी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान राजा पटेरिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर ने पक्ष रखा था। उन्होंने दलील दी थी कि आवेदक के विरुद्ध जो धाराएं लगाई गई हैं, उनमें कोई तथ्य नहीं हैं। यह मामला राजनीति से प्रेरित है। पटेरिया ने जो वक्तव्य दिया था, उसी में मंतव्य भी स्पष्ट कर दिया था। उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था। वहीं राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद ठाकरे ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी थी कि कई गवाहों ने बताया है कि पूर्व मंत्री पटेरिया ने जानबूझकर अल्पसंख्यकों को भड़काने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था।

Comments are closed.

Discover more from Theliveindia.co.in

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading