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राहुल की याचिका पर सुनवाई 29 अप्रैल को सजा पर रोक से इनकार के सूरत कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती

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राहुल की याचिका पर सुनवाई 29 अप्रैल को; सजा पर रोक से इनकार के सूरत कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती

सूरत सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। दरअसल, सूरत की कोर्ट ने मोदी उपनाम से जुड़ी टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल ने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मामले में एक जज के खुद को अलग कर लेने के बाद अब एक नए न्यायाधीश की ओर से मामले की सुनवाई की जाएगी। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट की एक जज ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। राहुल गांधी की वकील वकील पीएस चंपानेरी ने न्यायमूर्ति गीता गोपी की अदालत के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि मेरे सामने नहीं। गौरतलब है कि सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने मंगलवार को गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जज द्वारा खुद को सुनवाई से अलग किए जाने के बाद राहुल गांधी की वकील ने जानकारी दी। कांग्रेस नेता की वकील चंपानेरी ने कहा कि अदालत ने पहले उन्हें मामले को बुधवार को सुनने के लिए अनुमति दी थी, लेकिन जब यह सुनवाई के लिए आया तो उन्होंने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

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