व्यासजी तहखाने मामले में सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Gyanvapi Case : व्यासजी तहखाने मामले में सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा अर्चना मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. हालांकि अदालत ने आज फैसला नहीं सुनाया है. कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है. अगले हफ्ते अदालत का फैसला आ सकता है.बता दें हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने बहस की. वैद्यनाथन ने तकरीबन 40 मिनट तक दलीलें पेश कीं. उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के दाहिने हिस्से में तहखाना स्थित है जहां पर हिंदू वर्ष 1993 तक पूजा कर रहे थे. ऑर्डर 40 रूल 1 सीपीसी के तहत वाराणसी कोर्ट ने डीएम को रिसीवर नियुक्त किया. यह फैसला किसी तरह से मुस्लिमों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि मुसलमान कभी तहखाने में नमाज नहीं पढ़ता था.हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि कोर्ट ने जब वाराणसी डीएम को रिसीवर नियुक्त किया तो उन्होंने कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया. वैद्यनाथन ने कहा कि वाराणसी जिला कोर्ट ने डीएम वाराणसी को रिसीवर नियुक्त किया और विधिवत पूजा की इजाजत दी. इसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने बहस शुरू की है. नकवी ने कहा कि 151, 152 सीपीसी को हिंदू पक्ष ने सही ढंग से नहीं पेश किया.
Comments are closed.