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गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक बढ़ाई

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गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक बढ़ाई
अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को आसाराम बापू की अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है. आसाराम बापू ने चिकित्सा आधार पर जमानत बढ़ाने की मांग की थी और आसाराम फिलहाल जमानत पर हैं. आसाराम की जमानत तीसरी बार बढ़ाई गई है.
आसाराम ने चिकित्सा आधार पर जमानत बढ़ाने की मांग के लिए अस्पताल व डॉक्टर के प्रमाण पत्र पेश किए, इस पर सरकारी वकील ने प्रमाण पत्रों की पुष्टि के लिए समय मांगा. फिलहाल इस मुद्दे पर गुजरात उच्च न्यायालय में 21 अगस्त को आगे की सुनवाई होगी, इसलिए आसाराम की अंतरिम ज़मानत तब तक के लिए बढ़ा दी गई है.
इससे पहले 3 जुलाई को हाई कोर्ट ने एक महीने की जमानत दी थी. उससे पहले 27 जून को हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक ज़मानत दी थी.

क्या है पूरा मामला
सूरत की एक महिला ने आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. आरोप है कि आसाराम ने 1997 से 2006 तक अहमदाबाद और मोटेरा आश्रमों में उसका शारीरिक शोषण किया, जिसके बाद 2013 में आसाराम के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई गई. चूंकि वह शिकायत गांधीनगर स्थानांतरित कर दी गई थी, इसलिए आसाराम के खिलाफ पूरा मामला गांधीनगर में ही चलाया गया. जिसमें गांधीनगर की अदालत ने 2023 में आसाराम को दोषी ठहराया था.
आसाराम को क्या है परेशानी?
इससे पहले आसाराम बापू इलाज के लिए पेरोल पर महाराष्ट्र के रायगढ़ गए थे. आसाराम जमानत मिलने से पहले तक जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद थे. बताया जा रहा है कि आसाराम पिछले 13 साल से त्रिनाड़ी शूल की बीमारी से ग्रसित हैं. वह 2-3 साल से महिला वैद्य नीता से इलाज भी ले रहे हैं.

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