सोने की चेन झपटमार को 5 वर्ष की सजा, 25 हजार जुर्माना
सोने की चेन झपटमार को 5 वर्ष की सजा, 25 हजार जुर्माना
17 मई 2019 को झपटी चेन व एक अक्टूबर .2020 को दबोचा गया
आरोपी की पहचान दीपक उर्फ फलुदी निवासी, दिल्ली’ के रूप हुई
फतह सिंह उजाला
गुरूग्राम। महिला के गले से गोल्ड चेन झपटने वाले आरोपी को अदालत ने 05 साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अपराध शाखा सिकंदरपुर, गुरुग्राम की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था । पुलिस टीम द्वारा आरोपी के खिलाफ अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई है।
17. मई .2019 को श्रीमति बिश्वारंजिता मलिक पत्नी संतोष कुमार उड़ीसा, हाल आबाद प्लाट नंबर ए280 फलैट नंबर 13ए गली नंगर चार लक्षमण विहार के द्वारा 17.मई 2019 को दोपहर करीब 1.40 जव 1.45 बजे श्याम ब्लॉक नजदीक सब्जी व सरदार जी दुकान के पास से अचानक से एक व्यक्ति ने इसके गले की चेन (गोल्ड) को झपटकर अपने साथी के साथ मोटरसाईकिल पर सवार होकर भाग जाने के सम्बंध में शिकायत दी गई थी। थाना सैक्टर-9 ए गुरुग्राम मामला दर्ज किया गया व इस केस में अपराध शाखा सिकंदरपुर, ने चेन झपटने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान करके आरोपी को एक अक्टूबर .2020 को काबू करने में सफलता हासिल की थी। आरोपी की पहचान दीपक उर्फ फलुदी पुत्र दविन्द्र निवासी गली नंबर-2 मकसुदाबाद कॉलोनी, नांगलोई रोड़, नजफगढ़, दिल्ली’ के रूप में हुई थी। आरोपी को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस पूछताछ में उपरोक्त अभियोग में शिकायतकर्ता के गले से चेन झपटने की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया था। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को काबू करके नियमानुसार गिरफ्तार करने उपरान्त उसके खिलाफ साक्ष्य इक्कट्ठे करके गवाहों के ब्यान दर्ज किए गए तथा आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया था। पुलिस द्वारा अदालत के सम्मुख आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्य, सबूतों व गवाहनों के आधार पर अदालत द्वारा आरोपी को आरोपी करार देते हुए भादस की ’धारा 379 के तहत 05 साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई’ है। अदालत के आदेशानुसार पुलिस टीम द्वारा आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर जिला जेल भौंडसी में बन्द कराया गया है।
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