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ATM से लेन-देन से लेकर GST के नियमों तक, 1 मई से होंगे ये 4 बड़े बदलाव

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ATM से लेन-देन से लेकर GST के नियमों तक, 1 मई से होंगे ये 4 बड़े बदलाव

एक मई 2023 से कई नियम बदल रहे हैं, जो आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं. रसोई गैस की कीमतों भी बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके अलावा पीएनबी ने ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया है.

आपकी जेब पर असर डालेंगे ये बदलाव.

नई दिल्ली,
अप्रैल का महीना बीत रहा है और अब सोमवार से मई की शुरुआत हो जाएगी. हर महीने की शुरुआत में कुछ बदलाव होते हैं, जो आपके खर्च से जुड़े होते हैं. इस बार मई की पहली तारीख से चार बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा. रसोई गैस सिलेंडर (LPG) की कीमतों बदलाव हो सकता है. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से लेकर म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. तो मई महीने की शुरुआत के साथ ही आप भी इन तमाम कामों को निपटा लीजिए. 

म्यूचुअल फंड केवाईसी
मार्केट रेगुलेटरी बॉडी सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) कंपनियों से कहा कि वो ये सुनिश्चित करें कि निवेशक, उसी ई-वॉलेट (E-Wallet) का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए करें, जिसका केवाईसी (KYC) पूरा हो. यह नियम एक मई ले लागू हो जाएगा. इसके बाद निवेशक केवाईसी वाले ई-वॉलेट से ही निवेश कर सकते हैं. केवाईसी के लिए आपको अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक की डिटेल्स देनी होती हैं. इन सभी डिटेल्स के साथ केवाईसी के लिए एक फॉर्म भरना होता हैं.

GST के नियमों में बदलाव
एक मई से कारोबारियों के लिए जीएसटी में बड़ा बदलाव होने जा रहे हैं. नए नियम के अनुसार, अब 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए साक दिनों के अंदर ट्रांजेक्शन की रसीद को इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करना होगा. इसे अनिवार्य बना दिया गया है. अभी तक इस काम के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी.

रसोई गैस की कीमतों में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं. एक अप्रैल को सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 91.50 रुपये की कटौती की है. एक साल में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 225 रुपये की कटौती हुई है. एक मई को सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. 

PNB के ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक ने ATM से ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया है. नए नियम एक मई से लागू हो जाएंगे. पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के खाते में एटीएम से पैसे निकालते वक्त बैलेंस नहीं है, तो फिर ट्रांजेक्शन फेल होने बाद बैंक की ओर से 10 रुपये के साथ जीएसटी जोड़कर लिए जाएंगे. पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी वेबसाइट पर नोटिस जारी करते हुए ये जानकारी दी है.

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