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Rajni

आय से ज्यादा संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व_सीएम ओमप्रकाश चौटाला को राउस एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार

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आय से ज्यादा संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व_सीएम ओम_प्रकाश_चौटाला को राउस एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया

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प्रधान संपादक योगेश

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.26 मई को सजा पर होगी सुनवाई…जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले में भी सजा काट चुके है चौटाला….हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अब कोर्ट चौटाला की सजा पर 26 मई को बहस करेगी और इसी दिन की सजा का ऐलान कर दिया जाएगा. इससे पहले 19 मई को राऊज एवन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई के दौरान पूर्व सीएम भी मौजूद रहे थे. 2010 में दाखिल हुई थी चार्जशीटइस मामले में सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को चौटाला के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल किया था. उन्हें 1993 से 2006 के बीच आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था.ED ने 3.68 करोड़ की जब्त की थी संपत्ति2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था. ये संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में स्थित हैं. यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज केस को लेकर हुई थी.जेबीटी घोटाले में भी पाए गए थे दोषीपूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 2013 में जेबीटी घोटाले का दोषी करार दिया गया था. इन्हें प्रीवेंशन ऑफ करप्शन में सात साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा सुनाई गई थी. पिछले साल 2 जुलाई को ही वह सजा पूरी कर जेल से बाहर आए थे.

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