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शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध दोषी को 20 वर्ष की कैद

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शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध दोषी को 20 वर्ष की कैद

16 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ शादी का झांसा देने का मामला

यह घटना की 4 जुलाई 2023 को पालम विहार थाना गुरुग्राम में शिकायत

आरोपी राजीव निवासी मोहदीपुर, को जिला नालंदा (बिहार) को काबू किया

एडिशनल सेशन जज गुरुग्राम की कोर्ट के द्वारा शुक्रवार को सुनाई गई सजा

फतह सिंह उजाला

गुरुग्राम 05 सितंबर । 4 जुलाई 2023 को थाना पालम विहार, गुरुग्राम में एक व्यक्ति ने  शिकायत के माध्यम से बताया कि उसकी 16 वर्षीय लडकी ने बताया कि 01 महीने से दुकान पर आने वाले लड़के राजीव ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।  उसके साथ  बार बार शारीरिक संबंध बनाता रहा है , इस संबंध में प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत पर थाना पालम विहार, गुरुग्राम में धारा 6 पोक्सो एक्ट व धारा 342, 363, 366  के तहत अभियोग अंकित किया गया।

 गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए आरोपी राजीव निवासी मोहदीपुर, जिला नालंदा (बिहार) को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियोग में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके माननीय अदालत में पेश किए गए।

 पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर शुक्रवार 5 सितंबर को श्रीमती जैस्मीन शर्मा, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की  अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपी को दोषी करार दिया गया। माननीय अदालत ने उक्त आरोपी को धारा 06 पास्को एक्ट के तहत 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 30 हजार रुपए जुर्माना व धारा 342  के तहत 01 वर्ष की कैद, धारा 363 के तहत 05 वर्ष की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना और धारा 366  के तहत 05 वर्ष की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई।

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