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शादी का झांसा, नाबालिक से जबरन शारीरिक संबंध, दोषी को 20 वर्ष कैद

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शादी का झांसा, नाबालिक से जबरन शारीरिक संबंध, दोषी को 20 वर्ष कैद

आरोपी युवराज मंडल निवासी नवबरार जगपीर, पश्चिम-बंगाल को काबू

आरोपी को 50000 रुपए जुर्माना की भी सजा सुनाई गई

यह घटना 16 जून 2021 को सेक्टर 9 ए थाना क्षेत्र गुरुग्राम की

फतह सिंह उजाला

गुरुग्राम 04 सितंबर। 16 जून 2021 को सेक्टर 9 ए थाना गुरुग्राम में एक महिला ने एक  शिकायत उसकी 15 वर्षीय लड़की के साथ पड़ोस में रहने वाले युवराज नामक लड़के ने शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने के संदर्भ में दी गई। शिकायत पर थाना सैक्टर 09ए गुरुग्राम में धारा 6 पोक्सो एक्ट व धारा 506  के तहत अभियोग अंकित किया गया।

जिला पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए आरोपी युवराज मंडल निवासी नवबरार जगपीर, जिला मालदा (पश्चिम-बंगाल) को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

 अभियोग में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके माननीय अदालत में पेश किए गए। गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में माननीय अदालत में दाखिल की गई।

चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर गुरुवार को श्रीमती जैस्मीन शर्मा, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। माननीय अदालत ने उक्त आरोपी को धारा 506  के तहत 02 साल की कैद (कठोर कारावास) व 02 हजार रूपए जुर्माना तथा धारा 06 पास्को एक्ट के तहत 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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