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फर्जी आईपीएस महिला अधिकारी से बरामद फर्जी दस्तावेज     

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फर्जी आईपीएस महिला अधिकारी से बरामद फर्जी दस्तावेज                                                                                       पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करते हुए बरामद किए विभिन्न प्रकार के फर्जी दस्तावेज                                             

फर्जी वर्दी का सामान, कारतूस व खाली खोल भी बरामद हुए

फतह सिंह उजाला                                 

 गुरुग्राम। बीती 2 फरवरी को प्रबन्धक थाना मानेसर, गुरुग्राम के सरकारी मोबाईल फोन करके स्वयं का परिचय  आईपीएस अधिकारी के रूप में कराते हुए पुलिस द्वारा नजदीक सहारा मॉल से आईटीसी ग्रांड मानेसर के लिए पायलेट करने के लिए बोला था। पुलिस टीम द्वारा कॉल करने वाली महिला पर संदेह होने पर उससे पूछताछ की गई। *महिला द्वारा आईपीएस की वर्दी धारण करने, कब्जा से कारतूस के 03 खाली खोल, 01 लैपटॉप, 03 मोबाईल फोन, ईरा सिंघल डिविजनल मजिस्ट्रेट अलीपुर के नाम का आई कार्ड व 02 डायरी बरामद होने पर सम्बंधित धाराओ के तहत थाना सैक्टर-29, गुरुग्राम में अभियोग अंकित किया गया। इसने पुलिस को अपना नाम फराह फिर तमन्ना व उसके बाद कायनात बतलाया। परन्तु पुलिस पूछताछ में आरोपित महिला का सही नाम जोया खांन ज्ञात हुआ।* जिसको अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार करके माननीय अदालत के सम्मुख पेश किया गया और 03 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया गया।

आगामी कार्यवाही के लिए श्री विरेन्द्र विज IPS, पुलिस उपायुक्त पूर्व, गुरुग्राम के निर्देशानुसार डॉ. कविता, सहायक पुलिस आयुक्त पूर्व, गुरुग्राम की देखरेख में एक एआईटी का गठन किया गया। गठित की गई पुलिस टीम द्वारा अभियोग में आगमी कार्यवाही करते हुए आरोपित महिला करते हुए उसकी निशानदेही पर इसके घर से वीआईपी गाङी पर लगने वाली लाल वा निली बती , आईपीएस के बैज, एटीएम कार्ड व अन्य दस्तावेज पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान बरामद किए गए। पुलिस टीम द्वारा आरोपित महिला की गाड़ी की पुनः गहनता से तलाशी लेने पर गाड़ी से पिस्टलनुमा लाईटर, 07 जिन्दा कारतूस, 02 खाली खोल व एक आईपीएस बैज बरामद हुए है।

आरोपित महिला से पुलिस पूछताछ में यह भी बतलाया कि इसने उपरोक्त अभियोग में थाना प्रबन्धक को फर्जी कॉल करने के लिए व वॉइस बदलने के एक मोबाईल एप्पलीकेशन का प्रयोग किया था। महिला द्वारा मोबाईल एप्लिकेशन के माध्यम से  फर्जी कॉल करने व वॉइस बदलकर बात करने पर अभियोग में आई टी अधिनियम की सम्बन्धित धारा तथा महिला के कब्जा से अवैध कारतूस मिलने पर शस्त्र अधिनियम की सम्बन्धित धाराएं ईजाद (जोड़ी) की गई है। इससे पहले भी इसके खिलाफ नोएडा व मेरठ में फर्जी तरीके से IFS अधिकारी बनने के भी अभियोग अंकित है, और यह पहले भी जेल जा चुकी है और फिलहाल माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद से जमानत पर है।इस के खिलाफ पहले के 3 अन्य अभियोग अंकित है

आरोपित महिला पुलिस हिरासत रिमांड है, जिससे गहनतापूर्वक पूछताछ की जा रही है। अभियोग अनुसन्धानाधीन है।

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