1 सितंबर, 2014 के पहले रिटायर हुए कर्मचारी नहीं कर पाएंगे अधिक पेंशन का आवेदन
EPS: 1 सितंबर, 2014 के पहले रिटायर हुए कर्मचारी नहीं कर पाएंगे अधिक पेंशन का आवेदन
श्रम मंत्रालय ने बताया कि ऐसे सदस्यों के लिए आवेदन की समयसीमा चार मार्च को समाप्त हो गई है
नईदिल्ली : देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह एक जरूरी खबर है। एक सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के सदस्य अब ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। श्रम मंत्रालय ने बताया कि ऐसे सदस्यों के लिए आवेदन की समयसीमा चार मार्च को समाप्त हो गई है। हालांकि, ईपीएस के अन्य सदस्य ज्यादा पेंशन पाने के लिए तीन मई तक आवेदन कर सकेंगे।
अभी तक मिले इतने आवेदन
मंत्रालय ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी वर्ग में चार मार्च तक 91,258 आनलाइन आवेदन मिले हैं। ईपीएफओ ज्यादा पेंशन देने वाली संयुक्त विकल्प की प्रक्रिया को प्रचारित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है।
ऑनलाइन आवेदन को प्राथमिकता
मंत्रालय के अनुसार, अन्य ईपीएफ सदस्य ज्यादा पेंशन पाने के लिए 27 फरवरी से आनलाइन आवेदन को प्राथमिकता दे रहे हैं और अब तक 8,897 सदस्य अपने नियोक्ता के पास आवेदन कर चुके हैं। ज्यादा पेंशन के लिए ईपीएफओ के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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