Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Rajni

बिल भरने पर बिजली विभाग उठाए ट्रांजैक्शन फीस का खर्च

16

बिल भरने पर बिजली विभाग उठाए ट्रांजैक्शन फीस का खर्च

चंडीगढ़,। ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (जेईआरसी) ने बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं कि बिजली का बिल भरने पर ट्रांजैक्शन फीस लोगों से नहीं वसूली जानी चाहिए, ब्लकि इसका खर्च बिजली विभाग द्वारा उठाया जाना चाहिए। कमीशन ने वर्ष 2023-24 के टैरिफ ऑर्डर में विभाग को ये सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि शहर के हितधारकों की तरफ से कमीशन के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया था कि बिजली विभाग उपभोक्ताओं को संपर्क केंद्रों के माध्यम से बिलों के भुगतान करने पर ट्रांजैक्शन फीस देने पर मजबूर कर रहा है।
बताया कि वह ऑनलाइन प्रति बिल भरने पर 10 रुपए व ऑफलाइन बिल भरने पर 20 रुपए चार्ज कर रहे हैं। बिजली विभाग के पास बिल भरने के लिए अपना कोई भी सिस्टम नहीं है और वह पूरी तरह से इसके लिए संपर्क सेंटर और ऑनलाइन संपर्क पोर्टल पर निर्भर है। हितधारकों ने कहा कि उन्होंने पिछले 10 सालों से बिजली का बिल भरने के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं दी है और अब मार्च 2023 से संपर्क केंद्रों पर उनसे यह फीस ली जा रही है। बिलों का भुगतान करने का कोई अन्य तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बिल के भुगतान पर अन्य बिजली बोर्डों की तरफ से भी कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं ली जाती है। उन्होंने इस संबंध में जानकारी जुटाई है, जिसमें सामने आया है कि वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड व साथ ही दिल्ली,पंजाब और हरियाणा की तरफ से भी ऐसे कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। कहा कि जेईआरसी ने सप्लाई कोड में उपभोक्ताओं से इस तरह का शुल्क वसूलने की कभी भी स्वीकृति नहीं दी है। बिजली विभाग द्वारा बिना स्वीकृति, जन सुनवाई के उपभोक्ताओं को अधिक शुल्क देने के लिए बाध्य करना गलत है और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के खिलाफ है।
कार्रवाई से निम्न व मध्यम वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित :
इस कार्रवाई से निम्न व मध्यम वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हाल ही में कई रिपोर्ट्स से उन्हें जानकारी मिली कि डिजीटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी ने सभी पेमेंट एप्लीकेशनों को निर्देश दिए थे कि वह उपभोक्ताओं से ऐसी किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन फीस न लें। उन्होंने कहा कि जब तक विभाग द्वारा डिजीटल पेमेंट्स के लिए कुछ प्रबंध नहीं किए जा सकते हैं, तब तक लोगों से बिजली का बिल भरने के लिए कोई भी फीस न ली जाए और विभाग द्वारा खुद इसका खर्च उठाया जाना चाहिए।
विभाग ने नहीं लगाया गया शुल्क :
बिजली विभाग ने अपने जवाब में कहा है कि बिजली का बिल भरने के लिए संपर्क केंद्रों पर सुविधा शुल्क विभाग द्वारा नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी का फैसला यूटी प्रशासन द्वारा लिया गया है कि संपर्क केंद्रों पर प्रदान की जानी वाली विभिन्न सेवाओं के लिए सुविधा शुल्क लिया जाना चाहिए। बिजली विभाग ने टैरिफ पटीशन में ऐसे किसी भी तरह के चार्जेस का प्रस्ताव नहीं दिया और न ही कमीशन की तरफ से ऐसे किसी चार्जेस को मंजूरी दी गई है।

Comments are closed.

Discover more from Theliveindia.co.in

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading