उज्जैन सांसद फिरोजिया के खिलाफ चल रही चुनावीयाचिका निरस्त
MP High Court: उज्जैन सांसद फिरोजिया के खिलाफ चल रही चुनावीयाचिका निरस्त
हाई कोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर सके, कांग्रेस नेता बाबूलाल मालवीय ने लगाई थी चुनाव याचिका
इंदौर। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया को मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने फिरोजिया के खिलाफ चल रही चुनाव याचिका निरस्त कर दी। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता याचिका में लगाए गए एक भी आरोप को सिद्ध नहीं कर सके हैं।
वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अनिल फिरोजिया ने उज्जैन संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल मालवीय से था। चुनाव में फिरोजिया ने करीब तीन लाख 65 हजार मतों से मालवीय को हराया था। मालवीय ने इस निर्वाचन को चुनौती देते हुए फिरोजिया के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर दी। आरोप था कि चुनाव में अनियमितताएं हुई हैं जनप्रतिनिधि अधिनियम के प्रविधानों का पालन नहीं किया गया। वीवीपेट मशीन से पर्याप्त संख्या में सैंपलिंग भी नहीं की गई।
कोर्ट के सामने रखे ये तर्क
सांसद फिरोजिया की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट विजय आसुदानी ने बताया कि हमने आरोपों को नकारते हुए कोर्ट के समक्ष तर्क रखे कि फिरोजिया ने चुनाव लगभग तीन लाख 65 हजार मतों से जीता है याचिकाकर्ता का कहना है कि वीवीपेट की सैंपलिंग पर्याप्त संख्या में नहीं हुई, लेकिन याचिका में कहीं भी यह नहीं बताया गया कि पर्याप्त सैंपलिंग से परिणाम कैसे प्रभावित हो सकते थे। हमारे तर्कों से सहमत होते हुए न्यायमूर्ति प्रणव वर्मा ने चुनाव याचिका निरस्त कर दी।
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