पंजाबी भाषा के प्रति बेरुखी अपनाने पर शिक्षा मंत्री ने प्राइवेट स्कूल के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई
पंजाबी भाषा के प्रति बेरुखी अपनाने पर शिक्षा मंत्री ने प्राइवेट स्कूल के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई
चंडीगढ़: पंजाब के स्कूल शिक्षा एवं भाषा मंत्री हरजोत सिंह ने आज बताया कि सेक्टर 79 स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल द्वारा पंजाबी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जा रहा है जिसके कारण इस निजी स्कूल पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री बैंस ने बताया कि शिक्षा विभाग के ध्यान में आया था कि उक्त स्कूल द्वारा पंजाबी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जा रहा था जिस पर कार्रवाई करते हुए डायरेक्टर स्कूल शिक्षा द्वारा संबंधित प्राइवेट स्कूल को पत्र जारी कर सुनवाई के लिए तलब किया गया था।
सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि पंजाब सरकार द्वारा निजी स्कूल को दी एन.ओ.सी. का उल्लंघन करते हुए और ‘द पंजाब लर्निंग ऑफ पंजाबी एंड अदर लैंग्वेज एक्ट 2008’ के पेज 2 सीरीज़ नंबर 3 में निहित निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इसी कारण एमिटी इंटरनेशनल स्कूल को ‘द पंजाब लर्निंग ऑफ पंजाबी एंड अदर लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 2021’ के नियम अनुसार शर्तों के पहली बार उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और संबंधित स्कूल को हिदायत की गई है कि अगले पांच दिनों के भीतर जुर्माना राशि जमा करवा कर रिपोर्ट पेश की जाए। बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पंजाबी भाषा के प्रति किसी भी तरह की बेरुखी अपनाने वाले स्कूलों को नहीं बख्शेगी और उनके खिलाफ सख़्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने बाकी निजी स्कूलों को भी निर्देश दिए कि वे पंजाबी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाना सुनिश्चित करें।
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