सुनवाई के दौरान एमएलसी कविता के वकील बोले-ईडी नोटिस गैरकानूनी
दिल्ली शराब घोटाला : सुनवाई के दौरान एमएलसी कविता के वकील बोले-ईडी नोटिस गैरकानूनी
नई दिल्ली : दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस एमएलसी कल्वाकुंतला कविता को ईडी के समन पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई. उनके वकील कपिल सिब्बल ने अंतिम जांच की मांग की.पीठ ने मामले को इस महीने की 16 फरवरी तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि पिछले मामलों में दिए गए आदेशों और रिकॉर्ड की जांच की जानी चाहिए. मालूम हो कि पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिका को नलिनी चिदंबरम और अभिषेक बनर्जी के मामलों के साथ संलग्न कर दिया था.ईडी के वकील ने अदालत के ध्यान में लाया कि कविता समन नहीं ले रही हैं और मुकदमे में नहीं आ रही हैं. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ को अवगत कराया कि ‘वह (कविता) समन से बच रही हैं और पेश नहीं हो रही हैं. कपिल सिब्बल ने कहा कि पिछली सुनवाई में ईडी ने कहा था कि कविता को समन जारी नहीं किया जाएगा. ईडी के वकील ने कहा कि यह एक बार तक ही सीमित है.. हर बार नहीं. कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी के नोटिस गैरकानूनी हैं. जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने साफ किया कि सभी मामलों पर 16 तारीख की सुनवाई में विचार किया जाएगा.
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