हरियाणा में 10 दिन में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस वाहनों के रजिस्ट्रेशन का समय भी दस दिन, परिवहन विभाग ने तय की समय सीमा
चण्डीगढ़ / हरियाणा में 10 दिन में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस:वाहनों के रजिस्ट्रेशन का समय भी दस दिन, परिवहन विभाग ने तय की समय सीमा
हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम (2014) के तहत परिवहन विभाग की लोगों को दी जाने वाली 37 सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित कर दी है। इन सेवाओं के तहत अब लोगों को 10 दिन में ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा। इसके साथ ही 10 दिनों में ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा।
7 दिन में तैयार होगा लर्निंग लाइसेंस
हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि उपमंडल अधिकारी (नागरिक) सह पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (गैर परिवहन वाहनों ) 7 दिन और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नए श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन की तय समय सीमा में बनाना होगा।
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