हाई काेर्ट के निर्देश पर हाजिर हुए जिला शिक्षा अधिकारी,
High Court : हाई काेर्ट के निर्देश पर हाजिर हुए जिला शिक्षा अधिकारी, आगामी सुनवाई तक आदेश का पालन करने की दी गई ताकीद, वसूली पर राेक के आदेश की अवमानना का मामला
जबलपुर। हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी, जबलपुर घनश्याम सोनी हाजिर हुए उन्होंने न्यायमूर्ति आनंद मोहन पाठक की एकलपीठ में जवाब दिया कि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है हाई कोर्ट ने इस जवाब से असंतुष्ट होकर ताकीदी दी कि आगामी सुनवाई तक हर हाल में पूर्व आदेश का परिपालन सुनिश्चित कर जवाब प्रस्तुत किया जाए।उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह मामला न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष लगा था। इस दौरान याचिकाकर्ता प्राथमिक शाला, झालौन में पदस्थ सहायक शिक्षक बसंत कुमार शर्मा की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा, शिवम शर्मा व अमित स्थापक ने पक्ष रखा था उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता को फरवरी, 2021 तक प्रतिमाह 56 हजार 481 रुपये वेतन मिलता था। किंतु मार्च, 2021 में महज 34 हजार, 523 रुपये वेतन भुगतान किया गया। इस बारे में पूछताछ करने पर रिकवरी की जानकारी दी गई। जिससे असंतुष्ट होकर याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिये रिकवरी पर रोक लगा दी। इसके बावजूद अंतरिम आदेश का पालन न करते हुए रिकवरी जारी रखी गई। अत: अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से याचिका पर पारित अंतरिम आदेश निरस्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश की नाफरमानी को गंभीरता से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को बुला लिया था।
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