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‘मुख्तार अंसारी की कड़ी सुरक्षा के बावजूद हो सकती है अनहोनी’, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया यह निर्देश

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‘मुख्तार अंसारी की कड़ी सुरक्षा के बावजूद हो सकती है अनहोनी’, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया यह निर्देश
पीटीआई, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के साथ कोई अप्रत्याशित स्थिति नहीं होने देने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध जारी रखने को कहा है। हालांकि सभी कदम उठाए जाने के बावजूद अनहोनी हो सकती हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े चार्ट का भी अवलोकन किया है।

जस्टिस हृषिकेश राय और प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था पर सुनवाई के दौरान सुरक्षा को पर्याप्त रूप से विकट माना। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को किसी भी अप्रत्याशित घटना को नहीं होने देना चाहिए।उमर अंसारी ने अपने पिता मुख्तार की सुरक्षा को जेल परिसर के अंदर भी चाकचौबंद करने और सुरक्षा कारणों से उन्हें उत्तर प्रदेश की जेल से बाहर भेजने की मांग की है।

सालीसिटर जनरल केएम नटराज ने अदालत के सामने दी जानकारी 

उत्तर प्रदेश की ओर से पेश अतिरिक्त सालीसिटर जनरल केएम नटराज ने अदालत के समक्ष मुख्तार अंसारी के खिलाफ विभिन्न चरणों में लंबित मामलों का ब्योरा और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई मामले जांच और कई सुनवाई के स्तर पर चल रहे हैं। इस पर खंडपीठ ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति भयंकर है।

मामले को जुलाई के तीसरे हफ्ते के लिए किया स्थगित

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने खंडपीठ से मामले को जुलाई तक के लिए स्थगित करने की अपील की है। खंडपीठ ने कहा कि सभी कदम उठाए जाने के बावजूद घटनाएं हो सकती हैं। फिलहाल जो भी सुरक्षा व्यवस्था चल रही है, उसे जारी रहने दें। अदालत ने मामले को जुलाई के तीसरे हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है।

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