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आईएलडी मिलेनियम प्रा लि डेवलपर के लिए सख्त सजा की मांग

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आईएलडी मिलेनियम प्रा लि डेवलपर के लिए सख्त सजा की मांग

आईएलडी डेवलपर की परेशानी बढ़ी, रेरा के आदेश एक हफ्ते बाद

सोमवार को हरेरा कोर्ट में चार साल से लंबित मामले की सुनवाई

रेरा प्राधिकरण के निर्देश पालन न करने पर एक लाख जुर्माना

फतह सिह उजाला
गुरुग्राम। 
 रियल एस्टेट कंपनी आईएलडी मिलेनियम प्राइवेट लिमिटेड के आवंटियों ने इसके डेवलपर के लिए रेरा कोर्ट से सख्त सजा की मांग की है। सोमवार को हरेरा कोर्ट में चार साल से लंबित इस मामले की सुनवाई रखी गई थी जिसमे मामले का फैसला सुनाया जाना था। आवंटियों ने कोर्ट से मांग की कि जो मकान बिल्डर ने अभी तक नही बनाए है और जिसके लिए बिल्डर ने आवंटियों से पैसे ले रखे हैं लेकिन दस साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी आवंटियों को फ्लैट नही दिया गया है कोर्ट उसका निर्णय शीघ्र करे।

ज्ञात हो कि हरेरा कोर्ट कम से कम पिछले चार वर्षों से सेक्टर 37 में एक अपूर्ण आईएलडी ग्रीन ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने और पीड़ित आवंटियों को उनके हक की इकाइयों को वितरित करने के मुद्दे को हल करने का प्रयास कर रही है। पिछली सुनवाई के दौरान रेरा प्राधिकरण के निर्देशों का पालन न करने के लिए एक लाख (1 लाख रुपये) का सांकेतिक जुर्माना लगाया गया था। प्राधिकरण ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि, इसके बावजूद प्रतिवादी प्रमोटर ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है।

कोर्ट में मामला 27 अक्टूबर तक स्थगित

सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में आवंटी मौजूद थे और उन्होंने अदालत से डेवलपर को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की। “प्रतिवादी का आचरण 2016 के अधिनियम की धारा 63 के तहत कार्रवाई को आमंत्रित करता है, जिसके तहत वह हर दिन के लिए दंड के लिए उत्तरदायी होता है, जिसके दौरान ऐसी चूक जारी रहती है जो अचल संपत्ति परियोजना की अनुमानित लागत के पांच प्रतिशत तक बढ़ सकती है, जैसा कि निर्धारित किया गया है। प्राधिकरण। इसके अलावा, वह धारा 4 के उल्लंघन के लिए धारा 60 के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी है, जो कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अचल संपत्ति परियोजना की लागत के पांच प्रतिशत तक बढ़ सकता है, “प्राधिकरण ने कहा।प्रमोटरों के नेटवर्थ प्रमाण पत्र जमा नहीं

अदालत का अवलोकन प्रतिवादी प्रमोटर द्वारा रेरा प्राधिकरण के निर्देशों का बार-बार उल्लंघन करने और मामले को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक विशिष्ट दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से बचने की पृष्ठभूमि में आता है। पिछली सुनवाई के दौरान प्राधिकरण ने कंपनी को कंपनी के प्रमोटरों की संपत्ति के संबंध में हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। प्राधिकरण ने पाया कि हलफनामा संपत्ति के किसी भी मूल्यांकन को नहीं दर्शाता है। प्राधिकरण ने देखा कि आगे, निर्देशों के बावजूद प्रमोटरों के नेटवर्थ प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गए हैं।परियोजना पूरा करने को 36 करोड़  

एक दशक से अधिक पुराना प्स्क् ग्रीन सेक्टर 37ब् में एक समूह आवास परियोजना है जो अभी तक अधूरी है और लगभग 200 आबंटित प्रभावित हैं जो इस मामले में अंतिम निर्णय चाहते हैं या तो उन्हें अपूर्ण यूनिस के निर्माण को पूरा करने के लिए त्म्त्। से एक ठोस आश्वासन मिलता है। और पीड़ित आवंटियों या प्राधिकरण को उसी की सुपुर्दगी प्रमोटर के लिए सबसे सख्त दंड का उच्चारण करती है। रेरा के अध्यक्ष डॉ केके खंडेलवाल ने कहा, यह उन आवंटियों का सवाल है जिनके हितों की रक्षा करना प्राधिकरण का कर्तव्य है। परियोजना को पूरा करने के लिए लगभग 36 करोड़ रुपये के कोष की आवश्यकता है।

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