दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, CNG टैक्सियों की परमिट वैधता 15 साल तक बढ़ाई
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, CNG टैक्सियों की परमिट वैधता 15 साल तक बढ़ाई दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को टैक्सी चालकों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने दिल्ली के टैक्सी चालकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए सीएनजी एवं अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैधता बढ़ा दी है।दिल्ली सरकार के इस आदेश के बाद अब टैक्सी चालक राजधानी में 15 साल तक अपना वाहन चला सकते हैं।
दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन लगाया गया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने टैक्सी चालकों की रोजी-रोटी को ध्यान में रखकर उन्हें एक बड़ी सौगात दी। अब अपने नए आदेश में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएनजी एवं दूसरे स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैधता 15 साल तक बढ़ा दी है।
इस बीच दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा कि इस कदम से उन हजारों टैक्सी चालकों को राहत पहुंचेगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसके इस फैसले से टैक्सी मालिकों और ऑपरेटरों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह पहलकदमी दिल्ली में स्वच्छ वातावरण की दिशा में एक ठोस पहल है।
दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश की प्रति में कहा गया है कि दिल्ली में विभिन्न टैक्सी यूनियनों से इस बारे में आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुछ यूनियनों ने टैक्सियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच परमिट की वैधता में असमानता को दूर करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। दिल्ली में अब टैक्सी चालक 15 वर्षों तक अपनी सीएनजी गाड़ी चला सकेंगे।
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