गुजरात दंगे में कोर्ट का फैसला, माया कोडनानी, बाबू बजरंगी समेत सभी 68 आरोपी बरी
गुजरात दंगे में कोर्ट का फैसला, माया कोडनानी, बाबू बजरंगी समेत सभी 68 आरोपी बरी
Gujrat : गुजरात दंगे में कोर्ट का फैसला आ गया है अहमदाबाद कोर्ट ने इस मामले में आरोपी माया कोडनानी, बाबू बजरंगी समेत सभी आरोपीगणों को बरी कर दिया है। गुजरात की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को 2002 के नरोदा गाम नरसंहार मामले में सभी 68 आरोपियों को बरी कर दिया, जहां सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक समुदाय के 11 सदस्य मारे गए थे।
आरोपियों में पूर्व भाजपा विधायक माया कोडनानी और बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी भी शामिल थे। कुल 86 अभियुक्तों में से 18 की घटना और अदालत के फैसले के बीच की अवधि के दौरान मृत्यु हो गई थी।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 143 (गैरकानूनी विधानसभा), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से लैस दंगा), 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के तहत अपराध दर्ज किए गए थे। ), और 153 (दंगों के लिए उकसाना), दूसरों के बीच में। इन अपराधों में मौत की अधिकतम सजा है।
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