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आरटीआई कार्यकर्ता हरिन्द्र धींगड़ा की कोर्ट ने पैटीशन की खारिज

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आरटीआई कार्यकर्ता हरिन्द्र धींगड़ा की कोर्ट ने पैटीशन की खारिज

नायब तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को कोर्ट के द्वारा बताया गया निराधार

समाज कल्याण कार्य प्रशंसनीय, कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग की अनुमति नही

फतह सिंह उजाला
गुरूग्राम। 
अपने आप को आरटीआई कार्यकर्ता बताने वाले हरिन्द्र धींगड़ा द्वारा नायब तहसीलदार (कादिपुर/हरसरु, गुरुग्राम) पर भ्रष्टाचार के लगाए गए आरोपों को न्यायालय ने बताया निराधार, हरिन्द्र धींगड़ा की अपील पैटीशन को किया खारिज।’नायब तहसीलदार द्वारा लोगों से पैसे लेकर रजिस्ट्री व सरकारी कार्य करने के आरोप लगाए थे, जिन्हें गुरुग्राम पुलिस द्वारा अपनी जाँच में निराधार पाया था।’ नायब तहसीलदार के खिलाफ झूठी शिकायत देने पर हरिन्द्र धींगड़ा के विरुद्ध पुलिस द्वारा 182 भा.द.स. की कार्यवाही की गई थी । जिसके खिलाफ हरिन्द्र धींगड़ा 156 (3) सी.आर.पी. के तहत माननीय न्यायालत में जाकर अपील की थी।’

अपने आप आरटीआई एक्टिविस्ट बताने वाले हरिन्द्र धींगड़ा ने कीर्ति नायब तहसीलदार कादीपुर/हरसरु, गुरुग्राम द्वारा अवैध रुप से लोगों से रुपए लेकर जमीन/प्लॉटों की रजिस्ट्री करने तथा अन्य सरकारी कार्य करने की एक शिकायत थाना डी.एल.एफ. फेस-1, गुरुग्राम में दी थी। गुरुग्राम पुलिस द्वारा शिकायत का गहनता से अध्यन करते हुए शिकायत में लगाए गए प्रत्येक पहलूओं को मध्यनजर रखते हुए जाँच की गई। पुलिस द्वारा की गई जाँच में शिकायतकर्ता हरिन्द्र धींगड़ा द्वारा नायब तहसीलदार कादिपुर/हरसरु, गुरुग्राम पर लगाए गए आरोप निराधार पाए गए। नायब तहसीलदार के खिलाफ झूठे आरोप लगाने व झूठी शिकायत देने पर गुरुग्राम पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता हरिन्द्र धींगड़ा के खिलाफ नियमानुसार धारा 182 भा.द.स. की कार्यवाही की गई।

पुलिस द्वारा की गई जाँच व कार्यवाही से संतुष्ट नही होने के उपरान्त हरिन्द्र धींगड़ा द्वारा एक अपील पैटिशन धारा 156 (3) सी.आर.पी. के तहत न्यायालत में डाली गई।    फलित शर्मा, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत द्वारा इस अपील पर कार्यावाही करते हुए इस मामले से सम्बन्धित सभी गवाहों के ब्यान दर्ज कराए व सभी सम्बन्धित साक्ष्यों को मध्यनजर रखते हुए तथा सभी पक्षों की दलीले सुनकर न्यायालय द्वारा 17 सितंबर को इस मामसे में सुनवाई की । इस मामले को डिसमिस करने हुए कमेन्ट दिए कि समाज के कल्याण के लिए कार्य करना प्रशंसनीय है , किन्तु समाज कल्याण के लिए समाजसेवी होने का ढोंग करते है और कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करते है, फिर भले ही किसी लोकसेवक की भ्रष्ट प्रथाओं के बारे में पता भी हो फिर भी कानूनी प्रक्रियाओं को दुरुपयोग करने की अनुमति नही है। वास्तव में भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अपने निजी स्वार्थ के लिए लोक कल्याण के लिए लोक सेवक होने का ढोंग करना और कानूनू प्रक्रियाओं को दुरुपयोग करके लोक सेवक या किसी संस्था को टारगेट करके परेशान करते हुए अनुचित लाभ प्राप्त करने वाले की विचारधारा रखने वाले लोगों से समाज को न केवल सतर्क रहते की चेतावनी देना प्रर्याप्त है । अपितु इनके खिलाफ कार्यवाही न करके ऐसे लोगों को अनियन्त्रित रहने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसके कारण इन्हें लगता है कि इनका कोई कुछ नही कर सकता। इस प्रकार के मामले में प्राप्त शिकायतों पर कानूनी दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और यथासंभव ठोस सबूत के आधार पर ही दर्ज किया जाना चाहिए। इस मामले के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का विचार है कि वर्तमान शिकायत न तो सुनवाई योग्य है और न ही इसमें कोई योग्यता है। तदनुसार, इसे खारिज किया व अपील पैटीशन को किया खारिज कर दिया गया।

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