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हिमाचल मे पांच से 20 रुपये महंगी हुई देसी शराब, 1 अप्रैल से लागू होंगे बढ़े हुए दाम

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हिमाचल प्रदेश में देसी शराब के दाम पांच से 20 रुपये तक बढ़ गए हैं। शराब के बढ़े हुए दाम 1 अप्रैल से लागू होंगे। इस बाबत राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अप्रैल से देसी शराब के सभी ब्रांड की एक बोतल का दाम 230 रुपये तय किया गया है। हॉफ बोतल 120 और पव्वा 60 रुपये में मिलेगा। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बोतल के दाम 210 रुपये, हॉफ का 110 और पव्वा का 55 रुपये था। मिल्क सेस भी चुकाना होगा इस बार प्रति बोतल उपभोक्ताओं को 17 रुपये सेस चुकाना पड़ेगा। राज्य सरकार की राजस्व अर्जित करने की मुहिम उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ने वाली है। पहले प्रति बोतल सात रुपये का सेस चुकाना पड़ता था। इस बार सरकार ने मिल्क सेस के नाम पर 10 रुपये अतिरिक्त सेस लगाया है। इस संबंध में सरकार की ओर से आबकारी नीति अधिसूचित हो चुकी है। अंग्रेजी व देसी शराब, बीयर, वाइन और विदेशी शराब पर मिल्क सेस लगाया गया है। इसके अलावा गोधन विकास निधि के लिए प्रति बोतल 2.50 रुपये सेस लगाया है। प्रदेश में कोरोना संकट के समय सरकार ने इस सेस का नाम बदलकर कोविड सेस कर दिया था। अब कोविड सेस को बंद कर इसका नाम काऊ सेस कर दिया गया है। प्रति बोतल 1.50 रुपये का सेस कर एवं आबकारी विकास फंड के नाम पर लिया जाएगा। दो रुपये प्रति बोतल सेस पंचायतीराज संस्थाओं को जाएगा। एक रुपया सेस स्वास्थ्य विभाग को एंबुलेंस सेवाओं के लिए मिलेगा। कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शराब और बीयर की प्रति बोतल 17 रुपये का सेस चुकाना होगा।

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हिमाचल प्रदेश में देसी शराब के दाम पांच से 20 रुपये तक बढ़ गए हैं। शराब के बढ़े हुए दाम 1 अप्रैल से लागू होंगे। इस बाबत राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अप्रैल से देसी शराब के सभी ब्रांड की एक बोतल का दाम 230 रुपये तय किया गया है। हॉफ बोतल 120 और पव्वा 60 रुपये में मिलेगा। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बोतल के दाम 210 रुपये, हॉफ का 110 और पव्वा का 55 रुपये था। मिल्क सेस भी चुकाना होगा इस बार प्रति बोतल उपभोक्ताओं को 17 रुपये सेस चुकाना पड़ेगा। राज्य सरकार की राजस्व अर्जित करने की मुहिम उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ने वाली है। पहले प्रति बोतल सात रुपये का सेस चुकाना पड़ता था। इस बार सरकार ने मिल्क सेस के नाम पर 10 रुपये अतिरिक्त सेस लगाया है। इस संबंध में सरकार की ओर से आबकारी नीति अधिसूचित हो चुकी है। अंग्रेजी व देसी शराब, बीयर, वाइन और विदेशी शराब पर मिल्क सेस लगाया गया है। इसके अलावा गोधन विकास निधि के लिए प्रति बोतल 2.50 रुपये सेस लगाया है। प्रदेश में कोरोना संकट के समय सरकार ने इस सेस का नाम बदलकर कोविड सेस कर दिया था। अब कोविड सेस को बंद कर इसका नाम काऊ सेस कर दिया गया है। प्रति बोतल 1.50 रुपये का सेस कर एवं आबकारी विकास फंड के नाम पर लिया जाएगा। दो रुपये प्रति बोतल सेस पंचायतीराज संस्थाओं को जाएगा। एक रुपया सेस स्वास्थ्य विभाग को एंबुलेंस सेवाओं के लिए मिलेगा। कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शराब और बीयर की प्रति बोतल 17 रुपये का सेस चुकाना होगा।

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