दुष्कर्म में दोषी करार , सुनाई 20 वर्ष कैद व जुर्माने की सजा
16 वर्षीय नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट का फैसला
दुष्कर्म की घटना के समय आरोपी को भी नाबालिक ही बताया गया
28 दिसंबर 2020 को गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क की घटना बताई गई
नाबालिग आरोपी की उम्र फैसले के समय तक लगभग 22 वर्ष हों चुकी
एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत का इस अभियोग में फैसला
फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम 22 अप्रैल । 28. दिसंबर 2020 को थाना राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम में एक शिकायत 16 वर्षीय नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत पर थाना राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम में सम्बन्धित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। उपरोक्त अभियोग में बच्ची की बरामदगी के बाद मेडिकल जांच में बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने पर अभियोग में पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराएं जोड़ी गई।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
उपरोक्त अभियोग में पुलिस टीम द्वारा नाबालिग को गिरफ्तार करने उपरान्त अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए नाबालिग आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके माननीय अदालत में पेश किए गए।
जिला पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में माननीय अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर मंगलवार को अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की माननीय अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त नाबालिग को दोषी करार दिया गया। नाबालिग आरोपी की उम्र फैसले के समय तक लगभग 22 वर्ष हों चुकी है । माननीय अदालत ने उक्त आरोपी को को पासको एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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