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सार्वजनिक स्थल एवं कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य-सुमित कुमार

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सार्वजनिक स्थल एवं कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य-सुमित कुमार

–    नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त-4 सुमित कुमार ने नगर निगम, एचएसवीपी तथा एक्साईज एवं टैक्सेशन कार्यालयों में दौरा कर कर्मचारियों को मास्क पहनने की दी हिदायत

प्रधान संपादक योगेश

गुरूग्राम । शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों की पालना में सोमवार को नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त-4 सुमित कुमार ने सैक्टर-34 स्थित नगर निगम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा एक्साईज एवं टैक्सेशन विभाग के कार्यालयों का दौरा किया। उन्होंने इन कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को मास्क पहनने की हिदायत दी तथा कहा कि कार्य स्थल पर मास्क नहीं पहनने वाले कर्मचारियों का नियमानुसार चालान किया जाएगा।
    उल्लेखनीय है कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा 12 मार्च को पत्र जारी करके निर्देश दिए थे कि सार्वजनिक स्थलों तथा कार्य स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। ये निर्देश कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु दिए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि इन दिनों कोविड-19 महामारी के केसों में वृद्धि हो रही है। कोविड-19 से बचाव के लिए दो गज की दूरी रखना तथा मास्क का उपयोग बेहद ही जरूरी है। निर्देशों की पालना नहीं करने वालों के नियमानुसार चालान किए जाएंगे।
    संयुक्त आयुक्त ने कार्यालयों का निरीक्षण करने के दौरान कर्मचारियों को जागरूक किया तथा हिदायत दी कि वे मास्क जरूर पहने, ताकि कोविड-19 महामारी से बचाव किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज का दौरे का उद्देश्य सभी कर्मचारियों को जागरूक करना है। अगर इसके बाद कोई भी कर्मचारी मास्क नहीं पहनता है, तो उसका चालान किया जाएगा।

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