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बाल/ किशोर मजदूरी एक अपराध है-डिप्टी कमिश्नर

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बाल/ किशोर मजदूरी एक अपराध है-डिप्टी कमिश्नर

पेनसिल पोर्टल पर की जा सकती है आनलाइन शिकायत

फाजिल्का- सरकार द्वारा बाल मजदूरी रोकने हेतु शुरू किए पेनसिल पोर्टल संबंधी एक बैठक जिले के डिप्टी कमिश्नर डा. सेनू दुग्गल की अध्यक्षीय में हुई। बैठक में बताया गया कि सरकार द्वारा एक पेनसिल पोर्टल शुरू किया गया है जिसका लिंक है//: pencil. gov. in/, इस पोर्टल पर कोई भी नागरिक बाल मजदूरी होने संबंधी आनलाइन शिकायत कर सकता है जिस पर संबंधित विभाग 48 घंटे में कार्यवाही करने के लिए पाबंद है।

डिप्टी कमिश्नर ने जिला निवासियों को बाल मजदूरी की कुरीति बंद करने की अपील करते कहा की दि चाइल्ड लेबर (प्रोहबिशन एंड रैगुलेशन) एक्ट, 1986 ( संविधान का आर्टिकल 61) 23 दिसंबर, 1986 और दि चाइल्ड एंड अडोलसैंट लेबर (प्रोहबिशन एंड रैगुलेशन) अमैंडमैंट एक्ट 2016 से देश में बाल/ किशोर मजदूरी करवानी एक अपराध है। यदि जिले में कोई भी मालिक बाल/ किशोर मजदूरी करवाता है तो शिकायत मिलने के 48 घंटे में ही जिला/ सब-डिवीजनल टास्क फोर्स कमेटी मौके पर पहुंच कर बाल/ किशोर मजदूर को छुडवाएगी और बाल/ किशोर मजदूर के पुनर्वास संबंधी बनती सहायता जिला प्रशाशन द्वारा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बाल/ किशोर मजदूरी करवाने वाले मालिक खिलाफ उक्त एक्ट की धारा 3 और 3 ए अनुसार कम से कम 6 महीने से दो साल तक की सजा या कम से कम 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।

इस संबंधी दफ्तर डिप्टी कमिश्नर, फाजिल्का/ दफ्तर उपमंडल मैजिस्ट्रेट, फाजिल्का/ जलालाबाद/ अबोहर या दफ्तर काम और सुलह अफसर, फाजिल्का के साथ तालमेल किया जा सकता है।

बैठक में एडीसी विकास संदीप कुमार, एसडीएम आकाश बांसल, निकास खिचड, रविन्द्र सिंह अरोड़ा, सहायक श्रम कमिश्नर जतिंदरपाल सिंह, श्रम इंस्पेक्टर राजबीर सिंह सहित अलग-अलग विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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