हत्यारोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई उम्र कैद व जुर्माने की सजा
युवक की हत्या करने के मामले में 01 आरोपी दोषी करार
एडिशनल सेशन जज गुरुग्राम की अदालत ने अपना फैसला सुनाया
आरोपी की पहचान साहिल मेहता उत्तम नगर दिल्ली के रूप में हुई
फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम 22 मार्च । 5 जुलाई 2019 को थाना सैक्टर-17/18, गुरुग्राम में गांव सुखराली में एक व्यक्ति की हत्या होने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तथा फिंगरप्रिंट, सीन ऑफ क्राइम टीमों से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया तथा शव को मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के भाई ने पुलिस टीम को शिकायत के माध्यम से बतालाया कि इसका भाई लोकेश निवासी फिरोजपुर झिरका जिला नूंह प्लेसमेंट एजेंसी का काम करता था जिसका सुखराली में ऑफिस था।
4 जुलाई 2019 को रात लगभग 8:30 बजे इसके भाई लोकेश का इसके पास फोन आया कि वह घर आ रहा है जिस पर इसने लोकेश को कहा कि 9:00 बजे वाली बस में आ जाना नहीं तो गुरुग्राम ही रुक जाना। इसके बाद इसने लोकेश को फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद 5 जुलाई 2019 की सुबह एक व्यक्ति का इसके पास फोन आया कि इसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है जल्दी से गुरुग्राम आओ। जब यह गुरुग्राम पहुंचा तो इसको ज्ञात हुआ कि इसके भाई लोकेश की मृत्यु हो चुकी है तथा इसके भाई का शव मोर्चरी में रखा हुआ है। जब इसने इसके भाई के शव को देखा तो उसके आंख व मुंह पर चोट लगी हुई थी तथा नाक से खून निकल रहा था। इसके भाई की अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या की है। शिकायत पर थाना सैक्टर-17/18, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया।
इस अभियोग में गुरुग्राम पुलिस द्वारा 01 आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की पहचान साहिल मेहता निवासी मोहन गार्डन उत्तम नगर, दिल्ली के रूप में हुई थी। उपरोक्त अभियोग में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरांत मामले की तफ्तीश बहुत ही गहनता से की गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए गए और आरोपी के खिलाफ माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। उपरोक्त अभियोग में सुनील चौहान एडिशनल सेशन जज की माननीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर माननीय अदालत द्वारा उपरोक्त आरोपी को दोषी करार दिया गया। माननीय अदालत ने उक्त आरोपी को धारा 302 के तहत उम्र कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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