पी.एन.बी. से 115 करोड़ घोटाले में सी.बी.आई. ने दायर की चार्जशीट
पी.एन.बी. से 115 करोड़ घोटाले में सी.बी.आई. ने दायर की चार्जशीट
चंडीगढ़,। पंजाब नैशनल बैंक से 115 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सी.बी.आई. ने जिला अदालत में दिल्ली की विष्णु ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरैक्टर्स समेत दो बैंक अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश रचने, और प्रीवैंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में सी.बी.आई. ने पंजाब नैशनल बैंक के डी.जी.एम., चीफ जनरल मैनेजर नरेश कुमार जैन, विष्णु भगवान मित्तल, सत नारायण मित्तल, योगेश मित्तल, विनोद गर्ग और रवि रश्मि धर को आरोपी बनाया है। सी.बी.आई. के स्पैशल जज जगजीत सिंह ने उक्त आरोपियों को 25 मई को अदालत में पेश होने के आदेश जारी किए हैं।
पंजाब नैशनल बैंक की सैक्टर-17 स्थित कॉर्पोरेट ब्रांच के चीफ मैनेजर ने जनवरी, 2020 को सी.बी.आई. को शिकायत दी थी। शिकायत में कहा था कि विष्णु ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बासमती और दूसरे चावलों की प्रोसेसिंग और बिक्री से जु?ी है। उसने कंसोर्टियम एग्रीमैंट के तहत अपने विस्तार को लेकर 115 करो? रुपए की क्रेडिट लिमिट मांगी थी। वर्ष 2015 में बैंक की संबंधित शाखाओं ने इस रकम की स्वीकृति दे दी थी। हालांकि कंपनी बैंक से लोन वापस करने में फेल रही और खाते एन.पी.ए. हो गए।
वहीं, शिकायत में आगे कहा गया कि कंपनी द्वारा पेश वित्तीय स्टेटमैंट और ऑडिट रिपोर्ट भी जाली पाई गई। सी.बी.आई. ने शिकायत मिलने के बाद दिल्ली की विष्णु ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरैक्टर्स समेत दो बैंक अफसरों के खिलाफ 115 करोड़ का घोटाले करने पर धोखाधड़ी, साजिश रचने और प्रीवैंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया था।
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