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70-75 हजार रुपए में गर्भस्थ शिशु के लिंग जांच करने वाले दबोचे

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70-75 हजार रुपए में गर्भस्थ शिशु के लिंग जांच करने वाले दबोचे

डॉक्टर को दलाल सहित रंगेहाथ काबू कर अल्ट्रासाउंड मशीन भी बरामद

गुरुग्राम व दिल्ली ले जाकर गर्भ में लड़की होने पर गर्भपात का अवैध कार्य

आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पहले भी ऐसे ही मामले दर्ज, रजिस्ट्रेशन नही

फतह सिंह उजाला
गुरूग्राम। 
 भ्रूण   लिंग जांच करने व गर्भपात करवाने वाले सेंटर का सीएमओ  गुरुग्राम, डिप्टी सीएमओ नूँह व थाना डीएलएफ सैक्टर-29, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने सँयुक्त कार्यवाही करते हुए भंडाफोड़ किया है।’  भ्रूण   के लिंग की जांच करने वाले डॉक्टर को दलाल सहित रंगेहाथ काबू कर इनके कब्जा से अल्ट्रासाउंड मशीन भी बरामद की गई है। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते बताया कि 15 मार्च मंगलवार को सिविल सर्जन, नूँह को एक गुप्त सूचना देवेंद्र कुमार नाम का एक व्यक्ति द्वारा मेवात नूंह से गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भ में पल रहे बच्चों की लिंग जांच के लिए गुरुग्राम व दिल्ली लेकर जाने और गर्भ में लड़की होने पर गर्भपात करवाने का अवैध कार्य करने के सम्बंध में प्राप्त हुई।

इस सूचना पर जिला सामुचित प्राधिकरण नूंह ने डॉ कुलदीप सिंह -सिविल सर्जन, गुरुग्राम, डॉक्टर अरविंद डिप्टी सिविल सर्जन पीएनडीटी कम नोडल ऑफिसर, डॉ आशीष सिंगला एएसएमओ डॉक्टर पंकज वत्स एमओ सिविल अस्पताल मंडी खेड़ा की टीम तैयार की। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से इस टीम मे एएसआई कृष्ण कुमार व सिपाही राम मेहर, थाना सैक्टर-29, गुरुग्राम को सँयुक्त रेडिंग टीम में भेजा गया। टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए अपने बोगस ग्राहक तैयार किए तथा सूचना में बताए गए स्थान पर रेड करते हुए 70-75 हजार रुपए लेकर गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जांच करने वाले व्यक्ति व दलाल को हुडा सिटी सेंटर, गुरुग्राम के नजदीक से रंगे हाथ काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की। इनकी पहचान राजीव भाटिया पुत्र मेजर लोहिद चन्द निवासी मकान नंबर बी -347बी सुशान्त लोक-1 गुरुग्राम।’ (डॉक्टर) और देवेन्द्र कुमार पुत्र सेवा राम निवासी 261/1, अर्जुन नगर, पानीपत।’ (दलाल) के तौर पर की गई है।

पुलिस टीम द्वारा डॉक्टर व दलाल को रंगे हाथ जांच करते हुए काबू करने के बाद जब आरोपी डॉक्टर से इस सेंटर का पीएनडीटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाने को कहा तो वह कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। गठित टीम द्वारा उपरोक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 3, 4, 5, 6, 18, 23, 29 पीसीपीएनडीटी  एक्ट धारा 15(2)(3) आईएमसी एक्ट व धारा 420, 120बी के तहत थानाडीएलएफ सेक्टर 29 में मामला दर्ज करके अरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी देवेन्द्र एक मेडिकल स्टोर चलाता है और यह गर्भवती महिलाओं को आरोपी डॉक्टर राजीव भाटिया के पास गर्भ में पल रहे  भ्रूण   की जांच करवाता है और यदि जांच में गर्भ में पल रहा  भ्रूण   लड़की पाया जाता तो उसका गर्भपात भी करवाता है। जिसके लिए यह गर्भवती महिला से 70 से 75 हजार वसूल करता है।  आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पहले भी इसी प्रकार के मामले दर्ज है और इसके पास कोई वैध लाइसेंस भी नही है। आरोपियों द्वारा ’लिंग जांच करने के लिए प्रयोग की जाने वाली अल्ट्रासाउंड मशीन को पुलिस द्वारा उनके कब्जा से बरामद’ किया गया है। आरोपियों से गहनता से पूछताछ करते हुए नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। 

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