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बावड़ी में मौतों का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, दोषियों पर कार्रवाई के लिए दायर की गईं दो जनहित याचिकाएं

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बावड़ी में मौतों का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, दोषियों पर कार्रवाई के लिए दायर की गईं दो जनहित याचिकाएं
इंदौर। स्नेह नगर (पटेल नगर) के बेलेश्वर महादेव मंदिर की बावड़ी का स्लैब टूटने से हुई 36 मौतों का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है इसे लेकर दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं पहली याचिका में शहर के कुएं, बावड़ियों सहित कुल 609 जलाशयों से अवैध निर्माण हटाने और घटना की जांच हाई कोर्ट के न्यायाधीश से कराने के साथ ही दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। दूसरी जनहित याचिका में मामले की जांच सीबीआइ से करवाने, मृतकों के स्वजन को 25-25 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है।

पहली जनहित याचिका पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनोहरलाल दलाल के माध्यम से दायर की है। इसमें नगर निगम पर गंभीर आरोप लगते हुए कहा गया है कि बावड़ी हादसे ने नगर निगम एवं प्रशासन की पोल खोल दी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों के विकास कार्यों का दावा किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि शहर में सुरक्षा, पार्किंग और आपदा से निपटने की लिए पर्याप्त संसाधन तक नहीं हैं।

रहवासियों की ओर से बार-बार अवैध निर्माण की शिकायत नगर निगम आयुक्त को की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई दूसरी जनहित याचिका पूर्व पार्षद महेश गर्ग और प्रमोद द्विवेदी ने एडवोकेट मनीष यादव और अदिती यादव के माध्यम से दायर की है। इसमें बेलेश्वर महादेव मंदिर की बावड़ी का स्लैब टूटने से हुई 36 मौतों के लिए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और शहर की विभिन्न बावड़ियों व कुओं से कब्जे तत्काल हटाए जाने के साथ ही मामले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में गठित समिति से कराए जाने की मांग की गई है।

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