गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम बापू को बड़ी राहत, तीन महीने की दी अंतरिम जमानत
गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम बापू को बड़ी राहत, तीन महीने की दी अंतरिम जमानत
🟡 गुजरात हाईकोर्ट से स्वयंभू आसाराम बापू को बड़ी राहत मिली है। आसाराम बापू को गुजराज हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर तीन महीने की अंतरिम जमान दे दी है। हाईकोर्ट ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लिया है। बता दें कि आसाराम बापू की जमानत 31 मार्च को पूरी होने वाली थी, जिसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आसाराम बापू ने गुजरात हाईकोर्ट ने 6 महीने की अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। आसाराम की याचिका पर दो जजों की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। हालांकि, सुनवाई के दौरान जमानत पर सहमति न बनने के कारण यह मामला लार्जर बेंच के पास भेजा गया। लार्जर बेंच ने सुनवाई के बाद आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी। जमानत मंजूर होने के बाद अब आसाराम बापू को 30 जून 2025 तक जेल से बाहर रहने की अनुमति मिल गई है। बता दें कि आसाराम साल 2013 से जेल में बंद है और उनके खिलाफ यौन शोषण से जुड़े कई मामले दर्ज है।
इससे पहले 87 वर्षीय आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर जोधपुर कोर्ट ने 31 मार्च तक की पैरोल मंजूर की थी। लेकिन, कोर्ट ने पैरोल में कई शर्तें भी लगाई थीं, जिसके तहत वो अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकते। न ही प्रवचन कर सकते हैं और न ही मीडिया से बातचीत कर सकते हैं▪️