शराब घोटाला मामले में फंसे मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, SC ने खारिज कर दी पुनर्विचार याचिका
शराब घोटाला मामले में फंसे मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, SC ने खारिज कर दी पुनर्विचार याचिका
शराब घोटाला मामले में फंसे दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने समीक्षा याचिकाओं का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। ऐसे में इस फैसले के ग्राउंड पर हमारी राय में समीक्षा का कोई मामला नहीं है। कोर्ट ने समीक्षा याचिकाओं की मौखिक सुनवाई हेतु प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहा कि जमानत याचिका खारिज करने का फैसला 30 अक्तूूबर को लिया गया था। ऐसे में समीक्षाएं खारिज की जाती हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्तूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपये के लेनदेन की बात अस्थायी रूप से साबित कर पाई है। जेल में बंद सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से पहले ही खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता है या अगले तीन महीने में ट्रायल की रफ्तार धीमी रहती है तो वो जमानत याचिका फिर से दाखिल कर सकते हैं।
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