सावधान! यूपी में भूगर्भ जल दोहन किया तो हो सकती जेल, 20 लाख तक जुर्माने का भी प्रावधान
सावधान! यूपी में भूगर्भ जल दोहन किया तो हो सकती जेल, 20 लाख तक जुर्माने का भी प्रावधान
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय बीबीएयू की ओर से गोद लिए गए गांवों में चले विधिक जागरूकता अभियान के तहत उन्हें भूगर्भ जल दोहन अधिनियम की जानकारी दी गई। विधि संकाय के विभागाध्यक्ष प्रो. एसके चड्ढा ने कहा कि यदि भूगर्भजल का अंधाधुंध दोहन करते हैं तो आपको जेल हो सकती है या फिर जेल से के साथ दो लाख से 20 लाख तक जुर्माना लग सकता है।भूगर्भ जल बचाने के लिए 2019 में बने उत्तर र प्रदेश भूगर्भ जल ( प्रबंधन एवं विनियमन ) अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया है। विधि संकाय के डा.अनीस अहमद की ओर से अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि विगत वर्षों में भूगर्भ जल की सुरक्षा, संरक्षण, नियंत्रण तथा विनियमन करने के लिए यह विधि बनायी गई है,इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ जल के अनियंत्रित और तीव्र गिरावट को राेकना है। लोकहित में भूगर्भ जल उपयोग का प्रथम अधिकार पीने का पानी,घरेलू, खेती और पशु उपयोग में होता है। विनियम में 10 अध्याय और 52 धाराएं हैं । पहला अध्याय प्रारंभिक शब्दों का उल्लेख है। यह विनियम संपूर्ण प्रदेश में सात अगस्त 2019 से लागू हो गया है। बावजूद इसके जागरूकता के अभाव में दोहन जारी है।
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