Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Rajni

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एएनएम भर्ती के परिणाम पर रोक

7

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एएनएम भर्ती के परिणाम पर रोक:सरकार के न्यूनतम आयु नियम को दी चुनौती; 3058 पदों पर निकली थी वैकेंसी..!!

जोधपुर

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जुलाई 2023 में निकली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एएनएम संविदा भर्ती के परिणाम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

इस भर्ती को लेकर या​​चिकाकर्ताओं की ओर से बोर्ड के न्यूनतम आयु वाले नियम को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई 19 जुलाई को हुई थी। इसमें हाईकोर्ट के जज चंद्रशेखर और कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए रिजल्ट पर रोक लगा दी।

दरअसल, इस भर्ती में सरकार ने न्यूनतम आयु सीमा 21 साल रखी है। इसके कारण हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन नहीं कर पाए थे।

यह है पूरा मामला
राज्य सरकार ने 6 जुलाई 2023 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की और से एएनम पद पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1865 और अनुसूचित क्षेत्र के 193 पदाें पर भर्ती निकाली गई थी। कुल 2058 पद थे। इसके बाद बोर्ड की ओर से 12 जनवरी 2024 को संशोधित भर्ती की विज्ञप्ति जारी की। इसमें चिकित्सा स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 1000 पदों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। इसके बाद यह कुल पद 3058 हो गए।

इसमें सरकार ने आवेदक की न्यूनतम उम्र 21 साल का नियम किया था। जबकि राजस्थान सेवा नियम और संविधान के प्रावधानों के अनुसार 18 साल का व्यक्ति बालिग होता है और नौकरी करने के लिए योग्य हो जाता है। ऐसे में मौलिक अधिकारों का हनन मानते हुए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट की शरण ली। बताया गया है कि 1951और राजस्थान अधीनस्थ चिकित्सा सेवा नियम 1965 के प्रावधानों के तहत राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र हैं, लेकिन संविदा नियमों के तहत अयोग्य है।

याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में हाईकोर्ट की शरण ली थी। इस मामले में अगली सुनवाई तक परिणाम पर रोक लगाई गई है।

7 अगस्त को फिर से होगी सुनवाई
एडवोकेट यशपाल खिलेरी ने बताया कि खंडपीठ ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एएनएम भर्ती- 2023 के 3058 संविदा पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणाम पर अंतरिम रोक लगाई है। इस संबंध में 7 अगस्त को फिर से सुनवाई होने वाले हैं। इसमें न्यूनतम उम्र के नियम को लेकर सरकार से जवाब मांगा है।

सभी याचिकाकर्ता 20 साल से कम
इस मामले में दिव्या चौधरी और सीमा मेघवाल समेत 30 याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने 12वीं की पढ़ाई के बाद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 2 साल का कोर्स पास कर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर में पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भी कर दिया। इसी समय संविदा पर यह भर्ती निकाली गई। इसमें न्यूनतम उम्र 21 साल कर दी गई। सभी वंचित याचिकाकर्ता 20 साल से कम उम्र के है।

Comments are closed.

Discover more from Theliveindia.co.in

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading