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अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत, 17 मार्च तक कार्रवाई पर रोक के निर्देश

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अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत, 17 मार्च तक कार्रवाई पर रोक के निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट से रिलायंस एडीएजी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी को अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आयकर विभाग को निर्देश दिया कि वह कथित कर चोरी के मामले में काला धन अधिनियम के तहत रिलायंस एडीएजी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को जारी जुर्माना नोटिस पर 17 मार्च तक कोई कार्रवाई न करे। न्यायमूर्ति जीएस पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने अंबानी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अंबानी ने अपनी याचिका में काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के तहत उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी। आयकर विभाग ने उन्हें 420 करोड़ रुपये की कथित कर चोरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अंबानी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रफीक दादा ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि आयकर विभाग ने कारण बताओ नोटिस को आगे बढ़ाने के लिए जुर्माना नोटिस जारी किया है। उन्होंने जुर्माने के नोटिस को चुनौती देने की मांग की और याचिका में संशोधन की अनुमति भी मांगी। अदालत ने इसकी अनुमति दे दी और आयकर विभाग को 17 मार्च को अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।

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