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कृषि विभाग ने मांगी फसल खराबे की जानकारी:टोल फ्री नंबर पर सूचना दे सकते हैं किसान, 72 घंटे में दर्ज करनी होगी शिकायत

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जालोर 08 मार्च किसान अपनी फसल खराब होने की सूचना टोल फ्री नंबर 18002095959 पर सीधे दे सकते हैं या फिर बैंक या कृषि विभाग के अधिकारियों को लिखित में सूचित कर सकते हैं।

किसान अपनी फसल खराब होने की सूचना टोल फ्री नंबर 18002095959 पर सीधे दे सकते हैं या फिर बैंक या कृषि विभाग के अधिकारियों को लिखित में सूचित कर सकते हैं।
जालोर जिले में 1 दिन पहले ओलावृष्टि और बारिश के कारण खेतों में फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान का क्लेम दिलाने के लिए कृषि विभाग ने नुकसान की जानकारी मांगी है। क्षतिपूर्ति के लिए किसान टोल फ्री नंबर, मोबाइल ऐप या ऑफलाइन माध्यम से नुकसान की सूचना दे सकते हैं।

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. आर.बी. सिंह ने बताया कि जिले में बारिश के कारण जल भराव से खेतों में खड़ी फसल और कुछ क्षेत्रों में कटाई के बाद खेत में पड़ी फसलों को नुकसान की जानकारी मिली है। बीमित कृषकों की फसलों में नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रावधान है। उन्होंने बताया कि बीमित किसानों को फसल की कटाई करने के बाद सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान के लिए अधिकतम 2 सप्ताह (14 दिन) में सूचना देनी जरूरी है।

टोल फ्री नंबर या लिखित में दे सकते हैं सूचना
उन्होंने बताया कि किसान अपनी फसल खराब होने की सूचना टोल फ्री नंबर 18002095959 पर सीधे दे सकते हैं या फिर बैंक या कृषि विभाग के अधिकारियों को लिखित में सूचित कर सकते हैं।

72 घंटे में टोल फ्री नंबर या मोबाइल ऐप दर्ज करा सकते हैं सूचना
उन्होंने बताया कि ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान आदि से क्षतिपूर्ति के लिए प्रभावित कृषक को आपदा के 72 घंटे के अंदर सीधे ही बीमा कंपनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18002095959 पर सीधे अथवा लिखित में अपने बैंक या कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है। यदि 72 घंटे में किसान द्वारा पूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो उस किसान को 7 दिन में पूरी सूचना निर्धारित प्रपत्र में संबंधित बीमा कंपनी को देना आवश्यक होगा।

मोबाइल ऐप से आसानी से दर्ज करवा सकते हैं सूचना
किसान जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, वो बीमा कंपनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मोबाइल ऐप farmitra (फारमित्रा) गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सीधे ही अपने नुकसान की शिकायत बीमा कंपनी को दर्ज करवा सकते हैं। किसानों के शिकायत सीधे दर्ज करवाए जाने पर उनकी शिकायत सीधे ही बीमा कंपनी के पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी, जिससे बीमा कंपनी द्वारा सर्वे काम करने में आसानी होगी।

कृषि विभाग ने मांगी फसल खराबे की जानकारी:टोल फ्री नंबर पर सूचना दे सकते हैं किसान, 72 घंटे में दर्ज करनी होगी शिकायत

जालोर 08 मार्च किसान अपनी फसल खराब होने की सूचना टोल फ्री नंबर 18002095959 पर सीधे दे सकते हैं या फिर बैंक या कृषि विभाग के अधिकारियों को लिखित में सूचित कर सकते हैं। – Dainik Bhaskar

किसान अपनी फसल खराब होने की सूचना टोल फ्री नंबर 18002095959 पर सीधे दे सकते हैं या फिर बैंक या कृषि विभाग के अधिकारियों को लिखित में सूचित कर सकते हैं।
जालोर जिले में 1 दिन पहले ओलावृष्टि और बारिश के कारण खेतों में फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान का क्लेम दिलाने के लिए कृषि विभाग ने नुकसान की जानकारी मांगी है। क्षतिपूर्ति के लिए किसान टोल फ्री नंबर, मोबाइल ऐप या ऑफलाइन माध्यम से नुकसान की सूचना दे सकते हैं।

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. आर.बी. सिंह ने बताया कि जिले में बारिश के कारण जल भराव से खेतों में खड़ी फसल और कुछ क्षेत्रों में कटाई के बाद खेत में पड़ी फसलों को नुकसान की जानकारी मिली है। बीमित कृषकों की फसलों में नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रावधान है। उन्होंने बताया कि बीमित किसानों को फसल की कटाई करने के बाद सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान के लिए अधिकतम 2 सप्ताह (14 दिन) में सूचना देनी जरूरी है।

टोल फ्री नंबर या लिखित में दे सकते हैं सूचना
उन्होंने बताया कि किसान अपनी फसल खराब होने की सूचना टोल फ्री नंबर 18002095959 पर सीधे दे सकते हैं या फिर बैंक या कृषि विभाग के अधिकारियों को लिखित में सूचित कर सकते हैं।

72 घंटे में टोल फ्री नंबर या मोबाइल ऐप दर्ज करा सकते हैं सूचना
उन्होंने बताया कि ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान आदि से क्षतिपूर्ति के लिए प्रभावित कृषक को आपदा के 72 घंटे के अंदर सीधे ही बीमा कंपनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18002095959 पर सीधे अथवा लिखित में अपने बैंक या कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है। यदि 72 घंटे में किसान द्वारा पूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो उस किसान को 7 दिन में पूरी सूचना निर्धारित प्रपत्र में संबंधित बीमा कंपनी को देना आवश्यक होगा।

मोबाइल ऐप से आसानी से दर्ज करवा सकते हैं सूचना
किसान जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, वो बीमा कंपनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मोबाइल ऐप farmitra (फारमित्रा) गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सीधे ही अपने नुकसान की शिकायत बीमा कंपनी को दर्ज करवा सकते हैं। किसानों के शिकायत सीधे दर्ज करवाए जाने पर उनकी शिकायत सीधे ही बीमा कंपनी के पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी, जिससे बीमा कंपनी द्वारा सर्वे काम करने में आसानी होगी।

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