GST में कटौती के बाद 33 लाइफ सेविंग दवाइयां होंगी सस्ती, यहां देखिए पूरी लिस्ट
GST में कटौती के बाद 33 लाइफ सेविंग दवाइयां होंगी सस्ती, यहां देखिए पूरी लिस्ट
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को घरेलू वस्तुओं और हेल्थ सर्विस जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आम आदमी को राहत देने के लिए जीएसटी दरों में बदलाव किया है.
पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल ने 33 लाइफ सेविंग दवाओं पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने की घोषणा की है. इसके अलावा कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तीन महत्वपूर्ण दवाओं पर जीएसटी को 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने की सिफारिश की है.
कब से लागू होंगी नई दरें?
प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो की एक रिलीज के अनुसार, “अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि कई मेडिकल इक्विपमेंट और डायग्नोस्टिक किट भी निचले टैक्स दायरे में आएंगीं. नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी.
33 लाइफसेविंग दवाओं की पूरी सूची
एगल्सिडेस बीटा
इमिग्लूसेरेज
एप्टाकॉग अल्फा
ओनासेमनोजेन एबेपार्वोवेक
एस्किमिनीब
मेपोलिज़ुमैब
पेगिलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन
डाराटुमुमैब
टेक्लिस्टामैब
एमिवेंटामैब
एलेक्टिनिब
रिस्डिप्लाम
ओबिनुटुजुमैब
पोलाटुज़ुमैब वेडोटिन
एंट्रेक्टिनिब
एटेजोलिजुमैब
स्पैसोलिमैब
वेलाग्लुसेरेज अल्फा
एगलसिडेज अल्फा
रुरीओक्टोकोग अल्फा पेगोल
इडुरसल्फेटेज
अल्ग्लुकोसिडेज अल्फा
लारोनिडेज
ओलिपुडेस अल्फा
टेपोटिनिब
एवेलुमैब
एमिसिज़ुमैब
बेलुमोसुडिल
मिग्लस्टैट
वेलमनसे अल्फा
एलिरोक्यूमैब
एवोलोकुमैब
सिस्टामाइन बिटार्ट्रेट
सीआई-अवरोधक इंजेक्शन
इन्क्लिसिरन
बीमा पॉलिसी पर जीरे जीएसटी दर
इसके अलावा सरकार ने हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसी पर जीएसटी दरों को भी शून्य कर दिया है. यानी 22 सितंबर से पॉलिसियों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा. अभी तक इन पर 18 फीसदी की दर से टैक्स वसूला जा रहा था.
वहीं, जो इंश्योरेंस पॉलिसियां पहले से चल रही हैं उन सभी पर भी यह फैसला लागू होगा. 22 सितंबर के बाद अगर कोई शख्स अपनी बीमा पॉलिसी रिन्यू करवाता है तो उसे 18 फीसदी का टैक्स देने की जरुरत नहीं होगी, बल्कि उसे सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा.
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