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ग्रैप की अवहेलना पर अब तक 162 लोगों के हुए चालान

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ग्रैप की अवहेलना पर अब तक 162 लोगों के हुए चालान
– नगर निगम गुरूग्राम की टीमों द्वारा कचरा जलाने, मलबा फैंकने, धूल उड़ाने वाली गतिविधियां करने, कचरा फैलाने, बिना ढक़े निर्माण सामग्री, मलबा एवं कचरा परिवहन करने, तंदूर जलाने तथा प्रतिबंध के बावजूद निर्माण गतिविधियां करने वाले 162 लोगों पर लगाया 17.14 लाख रूपए का जुर्माना

प्रधान संपादक योगेश

गुरूग्राम, 24 नवम्बर। पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण द्वारा जारी गे्रडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की पालना नहीं करने वाले 162 लोगों के नगर निगम गुरूग्राम द्वारा चालान किए गए हैं। इनमें कचरा जलाने, मलबा फैंकने, धूल उड़ाने वाली गतिविधियां करने, कचरा फैलाने, बिना ढक़े निर्माण सामग्री, मलबा एवं कचरा परिवहन करने, तंदूर जलाने तथा प्रतिबंध के बावजूद निर्माण गतिविधियां करने वाले लोग शामिल हैं। इन पर 17.14 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में ग्रैप की पालना सुनिश्चित करने के लिए डिवीजन वाईज एवं जोन वाईज टीमें कार्य कर रही हैं। ग्रैप की अवहेलना करने वालों पर निगरानी रखी जा रही है तथा प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां करने वालों के नियमानुसार चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि धूल को उडऩे से रोकने के लिए सडक़ों एवं पेड़ों पर पानी का छिडक़ाव किया जा रहा है। इस कार्य के लिए 30 टैंकर तथा 8 दमकल गाडिय़ां लगी हुई हैं। छिडक़ाव के लिए सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट से शोधित पानी का उपयोग किया जा रहा है। सडक़ों की सफाई मैकेनिकल हो रही है तथा 13 स्वीपिंग मशीने निगम क्षेत्र में कार्यरत हैं।

अब तक 162 उल्लंघनकर्ताओं के 17.14 लाख रूपए के किए गए हैं चालान
– कचरा जलाने पर 3 व्यक्तियों के 15000 रूपए चालान
– मलबा फैंकने पर 44 व्यक्तियों के 4.95 लाख रूपए चालान
– धूल उड़ाने पर 70 व्यक्तियों के 8.32 लाख रूपए चालान
– कचरा डालने पर 19 व्यक्तियों के 1.20 लाख रूपए चालान
– बिना ढक़े निर्माण सामग्री, कचरा एवं मलबा परिवहन पर 12 व्यक्तियों के 76000 रूपए चालान
– तंदूर जलाने पर 5 व्यक्तियों के 25 हजार रूपए चालान
– प्रतिबंध के बावजूद निर्माण गतिविधियां करने पर 9 व्यक्तियों के 1.51 लाख रूपए चालान

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की पालना करें। प्रदूषण बढ़ाने वाली कोई भी गतिविधि ना करें तथा अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसके बारे में संबंधित विभाग को सूचित करें।

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