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ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान नियमों की अवहेलना पर 231 व्यक्तियों पर लगा 25.47 लाख का जुर्माना

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ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान
नियमों की अवहेलना पर 231 व्यक्तियों पर लगा 25.47 लाख का जुर्माना
– जीआरएपी के तहत कचरे में आग लगाने, तंदूर एवं कोयला भट्टी का इस्तेमाल, कचरा एवं मलबा फैंकने, धूल उड़ाने संबंधी गतिविधियां, बिना पंजीकरण करवाए निर्माण एवं तोडफ़ोड़, बिना ढक़े निर्माण सामग्री रखने व परिवहन करने आदि पर है प्रतिबंध

प्रधान संपादक योगेश

गुरूग्राम, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लागू ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां करने के मामले में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अब तक 231 उल्लंघनकर्ताओं पर 25.47 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें कचरे में आग जलाने, तंदूर एवं कोयला भट्टी का इस्तेमाल, कचरा एवं मलबा फैंकने, धूल उड़ाने संबंधी गतिविधियां करने, बिना पंजीकरण निर्माण एवं तोडफ़ोड़ करने, बिना ढक़े निर्माण सामग्री रखने एवं परिवहन करने आदि शामिल हैं।

नगर निगम गुरूग्राम की पर्यावरण एवं स्थिरता विंग के नोडल अधिकारी सुभाष यादव ने बताया कि ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की पालना में नगर निगम गुरूग्राम गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है। इसके तहत प्रतिबंधित गतिविधियां करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। साथ ही वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए सडक़ों पर पानी का छिडक़ाव तथा मैकेनाईज्ड स्वीपिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि टैंकरों तथा दमकल वाहनों के माध्यम से सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट से शोधित पानी का इस्तेमाल छिडक़ाव के लिए किया जा रहा है। वहीं मैनुअल स्वीपिंग के समय भी पानी का छिडक़ाव करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि नागरिकों को भी जीआरएपी के नियमों की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चल रहे हैं। इसके लिए होर्डिंग एवं मुनादी के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है कि वे प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां ना करें तथा अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसके बारे में सूचना दें।  

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