बिना ID प्रूफ 2000 के नोट बदले जाते रहेगें
बिना ID प्रूफ 2000 के नोट बदले जाते रहेगें
🟡2000 के नोट बिना आईडी प्रूफ के बदले जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि इस याचिका में बिना ID प्रूफ के 2000 के नोट बदले जाने के RBI के आदेश को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह RBI का पॉलिसी फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय से सवाल किया कि मान लीजिए आप सब्जीवाले को 2000 का नोट देते हैं, तो क्या वो आपसे ID प्रूफ मांगेगा। यह शासन का मसला है। इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या आप कहेंगे कि सभी अवैध हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 29 मई को फैसले में कहा था कि यह RBI का पॉलिसी डिसीजन है। इसमें अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 2 बार अर्जेंट हियरिंग की अपील भी की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। RBI ने लोगों से एक बार फिर अनुरोध किया है कि वे 2000 के नोट को 30 सितंबर 2023 से पहले बदल लें। किसी भी तरह की भीड़ और परेशानी से बचने के लिए आखिरी समय का इंतजार न करें▪️
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